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व्यवसायियों को “कोविड निगेटिव्ह रिपोर्ट” दुकान में रखना अनिवार्य…हर 15 दिन में टेस्ट कराना अनिवार्य, अन्यथा 1 हजार का दंड
प्रतिनिधि। 17 मई
गोंदिया। कोविड संक्रमण के प्रसार को गोंदिया नगर पालिका सीमा के शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में रोकने हेतु हाल ही में प्रशासन ने शख्त निर्देश जारी किये थे।
इसी आदेशो के तहत मुख्याधिकारी नप गोंदिया करणकुमार चौहान ने आदेशो का पालन करते हुए गोंदिया शहर के नगर परिषद क्षेत्र में सब्जी का व्यापार, दूध बिक्री, फल बिक्री, किराना दुकानदार, आटो चालक एवं ऐसे अन्य व्यवसायी जो लोगों के बार बार सम्पर्क में आते है, ऐसे लोगो को हर 15 दिन में RTPCR कोविड जांच अनिवार्य कर दिया है।
इसी आदेश के तहत नगर परिषद के सभागृह में आज 21 मई को व्यवसाय करने 91 व्यवसायियों की आरटीपीसीआर कोविड जांच की गई। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी गई कि, दुकानदार को हर 15 दिन में आरटीपीसीआर जांच करना अनिवार्य है। रिपोर्ट निगेटिव्ह आने पर उसके प्रमाणपत्र को बिक्री करते समय दुकान में सामने रखना अनिवार्य है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एसओपी से जांच कराए। रिपोर्ट ना रखने पर उस पर 1 हजार रुपये की दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।
कोविड टेस्ट को लेकर नप गोंदिया ने व्यापारियों को अपील की है कि कल 22 मई को भी नप सभागृह में जांच कैम्प सुबह 9 बजे से रखा गया है। वे कल जांच करा सकते है।