ब्रेक द चेन लॉकडाऊन: शादी समारोह अब दो घंटे में करें पूर्ण, सिर्फ 25 लोगों की रहेगी उपस्थिति…

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सिर्फ अत्यंत आवश्यक कारणों में जिले के बाहर निजी वाहन से जाने पर अनुमति, ई-पास हो सकती प्रारंभ…

बस से जिला बाहर यात्रा करने, व भीतर आने वालों को किया जाएगा सिक्का मारकर 14 दिन हेतु होम क्वारण्टाइन

प्रतिनिधि। 23 अप्रैल
गोंदिया। महाराष्ट्र में रोजाना बढ़ते व बिगड़ते कोरोना के मामलों को लेकर राज्य सरकार को फिर एकबार कड़क लॉकडाऊन के निर्बंध लगाने पड़े है। इसके पूर्व जारी सभी नियमावली आदेशों के लागू होने के साथ ही कुछ और निर्णय लागू किये है, जिसका पालन 22 अप्रैल के रात 8 बजे से 1 मई के सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगे। जिलाधिकारी गोंदिया ने 22 अप्रैल को अपने हस्ताक्षर के साथ ये आदेश निगर्मित किये।

इस नई निर्बंध नियमावली के तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना आपात व अत्यावश्यक कारणों के बिना जिला बाहर नहीं जा सकता। आपात स्थिति पर ही जिला या राज्य के बाहर निजी वाहन से यात्रा करने की अनुमति है। जानकारी के अनुसार इस आपात सेवा यात्रा हेतु जल्द ही ई-पास सेवा प्रारंभ हो सकती है। हालांकि अभी इसकी जानकारी प्राप्त नही हुई है। अगर ऐसा होता है तो जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ई-पास का आवेदन कर अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है। वाहन में चालक सहित क्षमता 50 प्रतिशत रहनी चाहिए। बिना वजह यात्रा करते पाए जाने पर 10 हजार दंड का प्रावधान भी किया गया है।

निजी बसों से अगर कोई व्यक्ति जिले में, शहर में प्रवेश करता है तो उस यात्री को वाहन कंपनी द्वारा सिक्का मारकर 14 दिन होम क्वारण्टाइन करवाए। बस में थर्मल स्कैनिंग का उपयोग अनिवार्य है। किसी यात्री में लक्षण दिखाई दे तो उसे सीसीसी सेंटर या दवाखाने में भर्ती कराएं।
बस स्थानकों पर यात्रियों की रेपिड एंटीजन टेस्ट हेतु कर्मचारी या प्रयोगशाला शुरू करने का निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लिया जा सकता है। इस जांच के दर यात्रियों को देने होंगे। अगर निजी बस कंपनियां इन आदेशों का उल्लंघन करती है तो 10 हजार का दंड, बार बार उल्लंघन करने पर नियम के लागू रहने तक लाइसेस रद्द किए जाने के निर्देश जारी किए गए है।

रेलवे के अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली गाड़ियों से उतरे यात्रियों का ब्यौरा जिला प्रशासन को देने हेतु सुचित किया गया है। रेल में, बस में यात्रा के दौरान खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी लगाई गई है।

नए निर्बंध में शादी समारोह को अत्यंत शख्त कर दिया गया है। अब दोनों पक्षों को एक ही जगह पर सिर्फ 25 लोगो की उपस्थिति में दो घंटे में पूर्ण करना अनिवार्य है। नियम भंग करते पाए जाने पर 50 हजार का दंड का प्रावधान किया गया है। स्थान का दुरुपयोग होने पर नियम लागू रहने तक के लिए बंद किये जाने का आदेश में निर्देशित किया गया है।

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