गोंदिया: जिसका कोर्ट में पेश किया था डेथ सर्टिफिकेट, उसे पुलिस ने जिंदा लाकर खड़ा कर दिया, अब कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा..

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रिपोर्टर।

गोंदिया। आज 26 अप्रैल को गोंदिया के सीजेएम कोर्ट ने, कोर्ट को गुमराह करने, धोखाधड़ी करने के मामले पर दो आरोपियों को 5 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई.
आरोपियों का नाम प्रवीण सुभाष गभने (30), निवासी तुमसर, व श्रीकांत भैयालाल मोरघरे (44) निवासी तुमसर जिला भंडारा बताया गया है. प्रबंधक जिला न्यायालय गोंदिया की ओर से मेथीलाल ब्रिजलाल भंडारी (48) ने 2 अक्टूबर 2017 को शहर थाने में शिकायत दर्ज की थी कि 13 जून 2017 को अंतिम निर्णय के दौरान श्रीकांत भैयालाल मोरघरे को 10 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. आरोपी ने प्रबंधक जिला न्यायालय गोंदिया के खिलाफ अपील की और जबकि आरोपी उक्त अपील के लिए अनुपस्थित था. इसी बीच राठी हनुमान नगर, तुमसर निवासी प्रवीण सुभाष गभणे ने आरोपी श्रीकांत भैयालाल मोरघरे का मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश किया था. लेकिन न्यायालय में  पुलिस ने आरोपी को जीवित पेश किया.
आरोपी ने झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह कर धोखाधड़ी की. इस मामले पर पुलिस ने भादवि की धारा 420, 468, 34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुख्य न्यायदंडाधिकारी ने प्रस्तुत सबूतों के आधार को ग्राहय मानते हुए दोनो आरोपियो प्रविण सुभाष गभणे व श्रीकांत भैयालाल मोरघरे को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई.
मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक नार्वेकर ने की. सरकार की ओर से न्यायालयीन काम सहायक सरकारी वकील कमलेश दिवेवार ने देखा. पैरवी हवलदार ओमराज जामकाटे, सिपाही किरसान ने की.

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