गोंदिया: विनयभंग के आरोपी को 24 घँटे में 2 साल की सजा, पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला

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अर्जुनी मोरगाँव के थानेदार सोमनाथ कदम के सुपरफास्ट कार्रवाई की प्रशंसा, इसके पूर्व भी चोरी के मामले पर आरोपी को दिला चुके है 24 घँटे में सजा

क्राइम रिपोर्टर। 29 जून
गोंदिया। जिले के अर्जुनी मोरगाँव पुलिस ने एक विनयभंग के मामले पर आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर इतनी सुपरफास्ट कार्रवाई की, कि आरोपी को कोर्ट ने 24 घँटे के भीतर दो साल की सजा सुना दी। इस तबाड़तोड़ फैसले से पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है।
गौरतलब है कि 27 जून 2022 को अर्जुनी मोरगाँव थाना क्षेत्र के अरुणनगर निवासी 19 वर्षीय युवती के साथ आरोपी ने विनयभंग किया था। फिर्यादि कि शिकायत पर थानेदार सोमनाथ कदम ने भादवि की धारा 354, 354 अ के तहत रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की एवं 24 घण्टों के भीतर दोषारोप पत्र (चार्जशीट) प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी अर्जुनी मोरगाँव न्यायालय में प्रस्तुत की। मा. कोर्ट ने प्रस्तुत चार्जशीट, सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा एवं 4 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई।
पुलिस की कार्रवाई पर 24 घण्टों के भीतर कोर्ट का फैसला आने से गोंदिया जिले में पुलिस विभाग व अर्जुनी मोरगाँव थाने की प्रशंसा की जा रही हैं। जिले में ये दूसरा मामला है जब थानेदार सोमनाथ कदम के रहते आरोपी को 24 घँटे में सजा मिली हैं।
पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, एसडीपीओ देवरी संकेत देवलेकर ने अर्जुनी मोरगाँव पुलिस की कार्रवाई पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पीठ थपथपाई। इस कार्रवाई को थानेदार सोमनाथ कदम, एपीआय संभाजी तागड के नेतृत्व में पुलिस कर्मी दीपक सांडेकर, गौरीशंकर कोरे, प्रवीण बहिरे, श्रीकांत मेश्राम, रमेश सेलोकर, चंद्रकांत भोयर, विजय कोटांगले, राहुल चिमनकर, दिलीप वाढ़ई ने की।

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