गोंदिया: ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग से बस में छेड़छाड़, आरोपी को 2 माह की कैद..

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प्रतिनिधि। 04 मार्च
एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बस में भीड़भाड़ न होने का फायदा उठाकर उससे अश्लीलता करने व छेड़छाड़ करने के मामले पर गोंदिया जिला न्यायालय के विशेष सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को दो माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले पर प्रमुख़ जिला व सत्र न्यायाधीश गोंदिया श्री एस.ए.ए.आर. औटी ने इस मामले पर आरोपी अक्षय जगदीश कनोजे उम्र-24 निवासी सांनगडी तहसील साकोली जिला भंडारा को पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण) अधिनियम 2012 अंतर्गत सभी सबूतो, गवाहों, स्वास्थ्य रिपोर्ट व आरोपी की उम्र को देखते हुए कोर्ट में प्रस्तुत सत्यता व कोर्ट में चली दोनो पक्षों के वकीलों के युक्तिवाद में अंतिम सुनवाई कर आरोपी को दोषी ठहराया एवं 2 माह का सश्रम सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का दंड भी ठोका।

इस मामले में सरकार/पीड़िता की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी ने पैरवी की व न्यायालय के समक्ष गवाहदार प्रस्तुत किये।

ये था प्रकरण..
ये घटना 22 नवम्बर 2017 सुबह के दौरान घटित हुई। फिर्यादि पीड़िता उम्र 15 साल ये रोजाना की तरह साकोली से ट्यूशन पढ़कर बस द्वारा अपने गाँव वापस आ रही थी। सुबह करीब 9.15 बजे बस में आरोपी चढ़ा और फिर्यादि के बाजू वाली सीट में बैठ गया। बस जब चलने लगी तो आरोपी पीड़िता से चिपककर बैठ गया। इस दौरान उसने मोबाइल निकालाकर उसमें अश्लील क्लिप व फ़ोटो ऐसे लगाए की पीड़िता को दिखाई दे। इस दौरान उसने बस में ज्यादा भीड़ न होने का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की।

इस घटना पर पीड़िता ने इसकी जानकारी घरवालो को दी। परिजनों ने इस हरकत पर उस आरोपी की तलाश की व खोजने के बाद उसे गोंदिया जिले के डुग्गीपार थाने में हाजिर किया व पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्कालीन पुउपनी कु निशा वानखेड़े ने इस मामले पर भादवि की धारा 354 (अ)(1)(iii) अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर एवं संपूर्ण जांच कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की।

इस मामले पर मा. न्यायालय ने दंड की रकम 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। दंड रकम न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा आरोपी को सुनाई।

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