GONDIA: भरी प्रेस में Ex MLA को जड़ा था तमाचा, कोर्ट ने सुनाई नगरसेवक शिवशर्मा, राहुल श्रीवास को 5 साल की कैद

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क्राइम रिपोर्टर। गोंदिया

वर्ष 2016 में गोंदिया शहर के कुड़वा स्थित होटल ग्रेंडसीता में कॉंग्रेस के तत्कालीन विधायक गोपालदास अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ हुई मारपीट के चर्चित मामले में 10 साल बाद जिला अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश1 के प्रतिनिधि ने पार्षद शिवकुमार शंकरलाल शर्मा और राहुल हेमराज श्रीवास को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले के अन्य चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष बरी कर दिया गया।

प्रकरण के अनुसार 9 अप्रैल 2016 को कुड़वा स्थित होटल ग्रेंडसीता में तत्कालीन गोंदिया के विधायक गोपालदास अग्रवाल अपने कार्यो का लेखाजोखा बताने पत्रकार परिषद ले रहे थे। उसी दौरान भाजपा के नगर सेवक शिव शर्मा और साथी राहुल श्रीवास भरी प्रेस में आ धमके। उन्होंने चलती प्रेस के बीच तत्कालीन विधायक के पास पहुँचकर पहले थप्पड़ मारा, फिर उनके व बीचबचाव करने आये परिवार सदस्यों के साथ मारपीट की और फरार हो गए।

इस चर्चित घटना से पूरा महाराष्ट्र शर्मसार हुआ।घटना की शिकायत पर रामनगर पुलिस थाने में छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120 बी, 324, 325, 294, 505, 212 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की प्रारंभिक जांच तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक ताईतवाले ने की थी, जबकि बाद में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक नन्नावरे ने विस्तृत जांच कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था

पिछले पांच दिनों से कोर्ट के समक्ष इस मामले की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को दोपहर बाद न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कम सजा देने की मांग की गई।

न्यायालय ने शिव शर्मा और राहुल श्रीवास को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि अनमेश उर्फ राज दुबे, गजेंद्र साते, परवेज पटेल और जगजीत सिंह भाटिया को बरी कर दिया। फैसले के दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

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