गोंदिया: बिगड़ते शहरी यातायात को पटरी पर लाने पुलिस अधीक्षक पानसरे कटिबद्ध, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रायोगिक तौर पर शहर में भारी वाहनों पर बंदी

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सुबह 9 से रात्रि 9 तक रहेंगी बंदी, आक्षेप व शिकायत हेतु जिला यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष में दर्ज करा सकते मामले…

हकीक़त टाइम्स।
गोंदिया। शहर में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते यातायात एवं बेपटरी होती शहरी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे गंभीर है। बार-बार प्राप्त हो रही शहरी यातायात की बिगड़ैल व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं इसका मुआयना किया।
   इस यातायात व्यवस्था को सुधारित करने हेतु प्रथम तौर पर प्रयोग के रूप में एक सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बड़े और भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने पर पाबंदी की गई है। ये वाहन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहर में वर्जित रहेंगे।
   गौरतलब है कि गोंदिया में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, पूरे शहर में वाहनों का निरंतर प्रवाह बढ़ रहा है। लेकिन शहर में सड़कों की चौड़ाई इतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए हम सभी को यातायात की भीड़ का सामना करना पड़ता है। शहर के मुख्य बाजार में सड़कों की संकीर्णता और व्यापारियों के सामानों को पूरे दिन मुख्य बाजार में ले जाने के कारण यातायात जाम हो जाता है जिससे यातायात में असुविधा होती है।
   गोंदिया शहर में सुचारू और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए किसी भी खतरे, असुविधा या रुकावट से बचने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) (बी) के अनुसार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहर में प्रवेश करने वाले बड़े और भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने पर प्रशासन प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
 इसके लिए  27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक प्रयोगात्मक आधार पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लागू किया जाएगा, उसके पश्चात एक स्थायी अधिसूचना लागू की जाएगी। हालाँकि, यदि कोई भी नागरिक इस अवधि के दौरान प्रतिबंध के संबंध में कोई नोटिस या आपत्ति दर्ज करना चाहता है, तो उसे जिला परिवहन शाखा, मनोहर चौक, गोंदिया या पुलिस नियंत्रण कक्ष, गोंदिया में लिखित रूप में निवेदन, शिकायत दर्ज कर सकता है।

इन रास्तों से प्रवेश पर प्रतिबंध..

   कारंजा टी-पॉइंट से गोंदिया शहर में आने वाली मुख्य सड़क, पतंगा चौक से फुलचुर / गोंदिया शहर में आने वाली मुख्य सड़क, राजाभोज चौक से छोटा गोंदिया के लिए आने वाली मुख्य सड़क, मरारटोली जंक्शन से शहर के भीतर आने वाली मुख्य सड़क, रानी अवंतीबाई चौक से छोटा पॉल चौक तक मुख्य सड़क, कुड़वा नाका से पॉल चौक तक मुख्य सड़क, सिंधी स्कूल से गोंदिया सिटी तक मुख्य सड़क तक यातायात के प्रतिबंध अधिसूचना 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक गोंदिया श्री विश्व पानसरे ने दी है।

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