रेलवे सुरक्षा बल गोंदिया की कार्रवाई:  रेल की ई-टिकट बनाने वाले अवैध टिकट दलालो के ऊपर कसा शिकंजा

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हक़ीकत टाईम्स।

गोंदिया। आज सोमवार 11 जनवरी को प्राप्त सुचना के आधार पर मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुग, सहायक सुरक्षा आयुक्त एस.डी.देशपांडे के मार्गदर्शन में रेसुब पोस्ट गोंदिया के प्रभारी नंदबहादुर के नेतृत्व मे उपनिरीक्षक मयंक मिश्रा, आरक्षक नासीर खान, आरक्षक बी कोरचाम, एवं आरक्षक एल. एस. बघेल, आरक्षक आर.जी.बंधाटे द्वारा ग्लोब कम्प्युटर ई सेवा केन्द्र बाजार चौक, सालेकसा, थाना- सालेकसा, जिला-गोंदिया (महा.) पर चल रहे अवैध तरीके से रेलवे की ई टिकट बनाने के केंद्र पर पहुंचे।

इस दौरान दुकान संचालक नाम मधुकर वल्द मोहनलाल हरिनखेडे, उम्र-41 वर्ष निवासी-भडीपार, थाना- सालेकसा, जिला- गोंदिया (महा.) मे मौजुद मिला।

  रेलवे ई-टिकट के अवैध व्यापार के सबंध में पुछने पर उसने बताया कि वह आई.आर.सी.टी. का अधिकृत एंजेंट नही है लेकिन अधिक लाभ कमाने के लिये वह अपने दुकान में काम कर रहे राजेश वल्द पांडुरंग बागडे उम्र- 32 वर्ष, निवासी-ईसानटोला, थाना-सालेकसा, जिला – गोंदिया(महा.) के साथ पर्सनल आई.डी से रेलवे की ई- टिकट बनाता है। बताने पर उसकी अनुमति से उसके दुकान मे रखे कॅम्पुटर सिस्टम को चेक करने पर सिस्टम मे s2Lm123 के नाम से बनी फर्जी पर्सनल आई.डी से 01 नग लाईव्ह व 07 नग पुरानी रेलवे ई टिकट ,कुल 08 नग, तथा globemadhu के नाम से बनी फर्जी पर्सनल आई.डी. से कुल 04 नग रेलवे की पुरानी ई-टिकट बरामद हुई।

  इस संबंध में पुछने पर उसने बताया कि उसका ऑनलाईन फार्स आधार कार्ड बनाना आदि का काम है । उसके लिए उसके पास ग्राहक आते रहते है उन्ही ग्राहकों में से कुछ रेलवे की ई-टिकट की मांग करने पर उनकी मांग पर मै तथा मेरा साथी रेलवे ई-टिकट बनाकर देते है। जिसके एवज में हम उनसे टिकट किराये के अलावा अतिरिक्त राशी के रूप में 50 रूपये से 100 रूपये लेते है।

  उसके तथा उसके साथी के द्वारा किया गया कार्य रेल अधिनियम की धारा-143 के तहत अपराध होना बताया गया, उनके द्वारा अपना अपराध कबुल करने पर उनके स्वीकारोक्ति पश्चात गवाहों के समक्ष 01नग लाईव तथा 11 नग पुरानी रेलवे ई-टिकट जिनका मुल्य- 18086.84  रूपये तथा 01 Nos Acer company monitor Approx value-5000/-, 01 Nos Intex company CPU Approx value-13000/-, 01Nos Brother company printer Approx value- 12000/-. Key board+Mouse value 2000/-, Vivo company Y-30 Mobile approx value- 15000/- Total 47000/- कुल मुल्य- 65086.84 रूपये के संपत्ती का जप्ती पत्र तैयार कर उप निरीक्षक मयंक मिश्रा द्वारा जप्त किया गया।

   आरोपियों के बयान तथा मौके की अन्य कागजी कार्यवाही पुर्ण कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रेसुब पोस्ट गोंदिया लाया गया जहां उसके विरूध्द पोस्ट प्रभारी के आदेशानुसार रेसुब पोस्ट अपराध कमांक-40 /21 धारा 143 रेल अधिनियम दिनांक 11.01.2021 को दर्ज किया गया।

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