गोंदिया: नए साल के आगमन पर पुलिस विभाग का फरमान… 1 जनवरी से भारी वाहनों पर गोंदिया शहर में “नो इंट्री”

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गोंदिया: नए साल के आगमन पर पुलिस विभाग का फरमान…

1 जनवरी से भारी वाहनों पर गोंदिया शहर में “नो इंट्री”

हकीक़त टाइम्स।
गोंदिया। शहर में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते यातायात एवं बेपटरी होती शहरी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने पुलिस विभाग ने नए साल से शहर के यातायात को नियंत्रित करने का अहम फैसला लिया है। यातायात को सरल व सुलभ बनाने हेतु 1 जनवरी 2021 से भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने पर शख्त बंदी लागू की गई है। गौरतलब है कि इसके पूर्व प्रायोगिक तौर पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक शहर में भारी वाहनों पर बंदी लगाई गई थी, जिसके बाद अब ये अहम फैसला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे द्वारा जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा। इस फैसले का पूरे शहर में नए साल के साथ स्वागत किया जा रहा है।
   गौरतलब है कि गोंदिया में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, पूरे शहर में वाहनों का निरंतर प्रवाह बढ़ रहा है। लेकिन शहर में सड़कों की चौड़ाई इतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए हम सभी को यातायात की भीड़ का सामना करना पड़ता है। शहर के मुख्य बाजार में सड़कों की संकीर्णता और व्यापारियों के सामानों को पूरे दिन मुख्य बाजार में ले जाने के कारण यातायात जाम हो जाता है जिससे यातायात में असुविधा होती है।
   गोंदिया शहर में सुचारू और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए किसी भी खतरे, असुविधा या रुकावट से बचने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) (बी) (क) के अनुसार 1 जनवरी 2021 से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहर में मुख्य मार्गो से शहर में प्रवेश करने वाले बड़े और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
   हालांकि इस अधिसूचना को लागू करने पर सरकारी यंत्रणा के वाहन, प्रवासी वाहन, सरकारी प्रवासी वाहन, सैनिक वाहन, फायर ब्रिगेड, दूध, डीजल, पेट्रोल, आदि को बाहर रखा गया है। साथ ही शासकीय अनाज गोदाम में जाने वाले वाहनों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। ये वाहन शहर में 20 किलोमीटर प्रति घँटे की रफ्तार से चलेंगे।

इन रास्तों से प्रवेश पर प्रतिबंध..

   कारंजा टी-पॉइंट से गोंदिया शहर में आने वाली मुख्य सड़क, पतंगा चौक से फुलचुर / गोंदिया शहर में आने वाली मुख्य सड़क, रानी अवंतिबाई चौक से छोटा पॉल चौक तक मुख्य सड़क, कुड़वा नाका से पॉल चौक तक मुख्य सड़क, सिंधी स्कूल से गोंदिया सिटी तक मुख्य सड़क, बायपास रोड पर किसान चौक से फुलचुर गाँव तक सड़क, मरारटोली जंक्शन से जयस्तंभ चौक बड़े उड़ान पुल से यातायात के प्रतिबंध पर अधिसूचना 30 दिसम्बर 2020 को लागू की गई है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक गोंदिया श्री विश्व पानसरे ने दी है।

   इन आदेशों का पालन ना करने पर होंगी कार्रवाई…

अधिसूचना में इन आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 131 के तहत 500 रुपये दंड की सजा का प्रावधान किया गया है वही पतंगा चौक (सारस चौक) से बालाघाट एवं गोरेगांव की दिशा के मार्ग पर 500 मीटर क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है।

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