476 Views
सवांददाता। नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने आज बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार अनुग्रह राशि देने हेतु जानकारी प्रदान की। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि, ये रकम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निधि से दी जाएगी।
गौर हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर प्राप्त अनेकों याचिका पर केंद्र सरकार से सवाल किया था, और फटकार लगाई थी। याचिकाओं के माध्यम से मांग की गई थी कि मृतकों के परिजनों को 4-5 लाख रुपयो की आर्थिक मदद प्राप्त हो।
केंद्र सरकार ने इस मामले पर रुख स्पस्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से इतनी मदद राशि देना संभव नहीं कहा था, जिसे न्यायालय ने मान्य करते हुए मृतकों के परिजनों को सम्मानजनक राशि मिले इस हेतु केंद्र सरकार को मार्ग निकालने के निर्देश दिए थे।
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दिए अपने हलफनामे में कहा, आपदा कानून के तहत भूकंप, बाढ़ जैसे 12 प्रकार के नैसर्गिक आपदा पर जान जाने पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 4 लाख रुपये दिए जाते है, पर कोरोना संकट इससे अलग है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस दावे को मान्य किया और मृतको के परिजनों को कितनी मदद राशि देना है ये सरकार तय करे, पर रकम सम्मानजनक हो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।