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पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई…
प्रतिनिधि। 05 मई
गोंदिया। एक तरफ कोरोना संक्रमन से निपटने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग दिन रात एक कर रहा है वही पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से व्यवस्था को नियंत्रित करने अपना फर्ज निभा रहा है।
मरीजों को लगने वाले रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग ने 3 लोगो को गिरफ्तार कर उनपर कड़क कार्रवाई की थी तथा ऐसी घटना दोबारा ना घटे इसे लेकर जांच व पेट्रोलिंग तेज कर दी थी। इसी बीच 4 मई को पुलिस की एलसीबी टीम को गुप्त खबर मिली कि रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी किसी एम्बुलेंस के चालक अमोल चौधरी छोटा गोंदिया निवासी नामक व्यक्ति के माध्यम से की जा रही है। इन इंजेक्शन को निर्धारित दरों से ऊंचे दामों में बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने एलसीबी पुलिस निरीक्षक बबन आव्हाड़ के नेतृत्व में पुउपनि तेजेन्द्र मेश्राम, अभयसिंह शिंदे व पुलिस कर्मियों की एक टीम गठित कर शहर थाना क्षेत्र में इस खबर की पुष्टि करने जांच में लगाया।
पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने बाहेकर हॉस्पिटल के पास खड़े अमोल चौधरी के पास दो फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा। पुष्टि होने पर अमोल ने दो रेमडीसीवीर इंजेक्शन पुलिस द्वारा भेजे गए फर्जी ग्राहक को दिए। इन इंजेक्शन को प्रति नग 15 हजार में बेच रहा था। पुलिस टीम ने अमोल को छोटा गोंदिया से गिरफ्तार कर इंजेक्शन कहा से लाने हेतु पूछताछ की।
अमोल चौधरी ने बताया कि ये रेमडीसीवीर इंजेक्शन उसे बाहेकर हॉस्पिटल में सफाईकर्मी संजय रमेश तुरकर निवासी छोटा गोंदिया से प्राप्त होने की जानकारी दी। अमोल की निशानदेही पर संजय को उसके घर से पकड़ा गया और उसकी जांच की गई तो जेब में दो मिथिल प्रेडनिसिलोन सोडियम इंजेक्शन बरामद हुए। उससे पूछताछ करने पर उसने बाहेकर हॉस्पिटल में कार्यरत महिला स्टाफ नर्स से प्राप्त होने की जानकारी दी।
पुलिस ने इनके पास से दो रेमडीसीवीर व सोडियम इंजेक्शन तथा दो मोबाइल फोन ऐसा कुल 43 हजार 70 रुपये मूल्य का माल जब्त कर आवश्यक रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते व उसे ऊंचे दामों में बेचने के मामले पर तीनों को गिरफ्तार किया गया।
शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 188, 34 भादवि, सह परिशिष्ट 26 दवा नियंत्रण किंमत आदेश 2013 सहकलम 3(क), 7 जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सह कलम 18 (क), 27(ख),(दो) ओषध व सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 व नियम 1954 अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में एलसीबी पुलिस निरीक्षक बबन आव्हाड़ के नेतृत्व में पुउपनि तेजेन्द्र मेश्राम, उपनि अभयसिंह शिंदे, सफ़ौ बैस, करपे, मिश्रा, लुटे, गौतम, बिसेन, मेहर, रहांगडाले, मानकर, केदार, गेडाम ने कार्रवाई की।