जिलाधिकारी ने गोंदिया जिले को “बाल विवाह मुक्त” करने की शपथ दिलाई..

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          गोंदिया, 21 : जिला बाल संरक्षण सेल गोंदिया की ओर से आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति गोंदिया की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे ने गोंदिया जिले में बाल विवाह उन्मूलन हेतु उपस्थित सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई.
           जिलाधिकारी श्री. गोतमारे ने आगे कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और बाल अधिकारों का उल्लंघन है. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के से विवाह करना कानूनी अपराध है।
कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करता है या किसी भी तरह से इसमें सहायता करता है या भाग लेता है, उसे दो साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
इसी प्रकार उन्होंने निर्देशित किया कि भविष्य में सामूहिक विवाह समारोह कहां-कहां आयोजित होंगे इसकी भी सारी जानकारी पहले से ले ली जाए तथा एसेस टू जस्टिस के तहत चलाए जाने वाले बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं।
          जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबडे ने जिला बाल संरक्षण इकाई का अवलोकन किया, जिसमें जिले में तीन बाल विवाह होने से रोकने की जानकारी दी और एक बाल श्रमिक को इंडियन सोशल वेल्फेयर सोसायटी (बालविहा मुक्त भारत अभियान), दामिनी पथक, पुलिस विभाग, चाइल्ड लाइन की मदद से बचाने की जानकारी दी। इसके बाद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष देवका खोबरागड़े ने भी समीक्षा प्रस्तुत की.
         इंडियन सोशल वेल्फेयर सोसायटी के निदेशक अशोक बेलेकर ने बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलास सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन दिल्ली और इंडियन सोशल वेलफेयर सोसायटी, गोंदिया जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रही हैं।
उन्होंने कहा कि, इस अभियान के माध्यम से सभी ग्राम स्तरों पर शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों आदि में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा ग्रामों में घर-घर जाकर व्यक्तियों, परिवार के सदस्यों तथा सामूहिक स्तर पर उपस्थित लोगों को बाल विवाह, बाल तस्करी न करने के सम्बन्ध में एवं जिले को बाल शोषण व श्रम मुक्त करने की शपथ दिलायी जा रही है।
इस दौरान जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी तुषार पौनिकर ने बच्चों के लिए बने कानून की जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर चिन्मय गोतमारे द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया।
सभा में जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पवनीकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे, बालकल्याण समिती अध्यक्ष देवका खोब्रागडे, इंडियन सोशल वेल्फेअर सोसायटी के संचालक अशोक बेलेकर, बाल न्याय मंडळ सदस्य वंदना दुबे, बालकल्याण समिती सदस्य मनोज राहांगडाले, अलका बोकडे, जयश्री कापगते, वर्षा हलमारे, बाल न्याय मंडळ सदस्य मेघना गभणे, जिल्हा उद्योग केंद्र के व्यवस्थापक कुणाल गुंडच्यावर, आयएसडब्ल्यूएस जिल्हा समन्वयक ज्ञानेश्वर पटले, चाईल्डलाईन सेंटर के कोऑर्डिनेटर विशाल मेश्राम, शिक्षण विभाग, पोलीस विभाग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, समाज कल्याण, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.

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