गोंदिया: राज्य में रेती खनन व परिवहन को लेकर 1 मई से नई नीति लागू- जिप अध्यक्ष रहांगडाले

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प्रतिनिधि। (27अप्रैल)
गोंदिया। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए आवश्यक रेती की उपयोगिता, उसके खनन, उसके दर व परिवहन को लेकर राज्य में नई नीति की व्यवस्था को महाराष्ट्र राज्य में 1 मई से लागू किया जा रहा है।

इस संदर्भ में जिला परिषद, गोंदिया के अध्यक्ष पंकज रहांगडाले ने बताया कि, राज्य में नई रेत नीति व्यवस्था 1 मई से लागू की जा रही है। इस नीति के तहत अब नदी तल से रेत खनन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी।

उन्होंने कहा कि, रेत के लिए अब महाखनिज एप या सेतु केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जबकि रेती के परिवहन के लिए प्रति किमी की दर निर्धारित की जाएगी, जिससे नागरिकों के पैसे की बचत होगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े घरकुल हितग्राहियों को नि:शुल्क रेती दी जाएगी, जिसमें सिर्फ उन्हें, केवल परिवहन खर्च व्यय करना होगा।

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