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अप्रैल 2020 में आमगांव थाना क्षेत्र के बाम्हनी में हुई थी पूरे जिले को हिला देने वाली क्रूर हत्या..
क्राइम रिपोर्टर। 28 फरवरी
गोंदिया। वर्ष 2020 में जिले के आमगांव थाना क्षेत्र अंतगत ग्राम बाम्हनी में एक क्रूर बेटे ने मामूली से बात पर अपनी ही जन्मदात्री माँ की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले पर आज गोंदिया जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बेटे को उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई।
इस मामले पर सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील महेश चांदवानी व अतिरिक्त सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी ने पैरवी की। तदर्थ जिला न्यायाधीश-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोंदिया श्री एन. बी. लवटे ने दोनों पक्षों के युक्तिवाद, बहस, गवाह, सबूतों के आधार पर सुनवाई कर आरोपी प्रमोद मनीराम शेंडे उम्र 38 वर्ष को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 3 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई। दंड न भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा सुनाई।
ये था प्रकरण..
मृतक महिला मीराबाई मनीराम शेंडे उम्र 55 वर्ष आरोपी प्रमोद शेंडे की माँ है और पिता फिर्यादि मनीराम रघुजी शेंडे। आरोपी प्रमोद शेंडे की पत्नी उसकी आदतों से तंग आकर घटना से 3 माह पूर्व ही अपने मायके चले गईं थी। आरोपी तब से अपने माँ बाप के साथ रहता था व गोठे में सोता था।
28 अप्रैल 2020 घटना वाले दिन मनीराम शेंडे व उसकी पत्नी मीराबाई हर रोज की तरह सुबह 6 बजे उठी। मृतक मीराबाई गोठे में बकरियो एवं गाय को छुड़ाने गई। तभी उसने आरोपी बेटे को वहां से बाजू में हटने कहा। आरोपी ने क्रोधित होकर माँ को कहा कि मुझे चैन से सोने नही देती उठा देती है ये बोलते हुए उठा और बाजू वाली खोली में जाकर वहां से कुल्हाड़ी लाया और गोठे में झाड़ू लगा रही माँ के सिर पर कुल्हाड़ी से दो बार वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल महिला को गोंदिया के केटीएस शासकीय अस्पताल लाया गया, जहॉ उसकी मौत हो गई।
इस मामले पर फिर्यादि मनीराम ने आमगांव थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सन्तोष जाधव ने भादवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर व संपूर्ण जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की।