गोंदिया जिलाधिकारी के आदेश: सार्वजनिक गणेश मंडलों में रहेगी 4 फूट तक बाप्पा की ऊंचाई, कृतिम तालाबों का करें विसर्जन हेतु निर्माण

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गणेशउत्सव में हो स्वास्थ्य शिविर व कोरोना, डेंगू, मलेरिया हेतु जनजागृति कार्यक्रम…

प्रतिनिधि। 08 सितंबर
गोंदिया। बाप्पा के आगमन के पूर्व इस वर्ष भी प्रशासकीय स्तर पर नियमों में कड़ाई बरतने का फरमान जारी किया गया। इस वर्ष भी श्रीगणेश के आगमन पर कोविड के नियमों के चलते उत्सव को सादगीपूर्ण रूप से मनाने हेतु जिलाधिकारी गोंदिया श्रीमती नयना गुंडे ने आदेश जारी कर आमनागरिकों को एहतियात बरतने की अपील की है।
जारी आदेशों के तहत श्री गणेशउत्सव के दौरान सभी सार्वजनिक मंडलों द्वारा पेन्डाल को छोटे व सादगीपूर्ण तरीके से बनाने पर जोर दिया गया है। नगर पालिका, नगर पंचायत व स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
आदेश के तहत, सार्वजिनक गणेश मंडलों में बाप्पा की मूर्ति की ऊंचाई 4 फुट एवं घरेलू मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट तक रखी गई है। घरों में संभव ही सकें तो मूर्ति स्थापित करते समय धातु या संगमरमर की मूर्ति को पूजा, आरती हेतु उचित स्थान देकर कृतिम विसर्जन स्थल बनाने पर जोर दिया गया है।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जगह स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे रक्तदान आदि पर जोर देकर कोरोना, डेंगू, मलेरिया पर रोकथाम हेतु जनजागृति अभियान चालाने की अपील की गई हैं। आरती, पूजन में भीड़ जमा न करने, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित रखने, गणेश दर्शन ऑनलाइन सुविधा के तहत वेबसाइट, केबल नेटवर्क आदि से कराने, पंडाल में निरजंतुकीकरण, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइज्ड, दूरी बनाये रखने आदि पर अपील की गई है। कोविड प्रतिबंधित जारी आदेशो के तहत बाप्पा के आगमन व विसर्जन में जुलूस यात्रा निकालने पर मनाही का उल्लेख किया गया है।

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