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28 जून से क्या बदलाव होंगे अत्यावश्यक सेवा, व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सेवा में पढ़िए पूरी ख़बर
प्रतिनिधि। 26 जून
गोंदिया। राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला भी नहीं था, नए वेरियंट के रूप में डेल्टा व डेल्टा प्लस संक्रमण ने दस्तक दे दी। इस संक्रमण के कुछ जिलों में पुष्टि होने पर तीसरे लहर के संकट को देखते हुए गोंदिया जिले में नई गाइड लाइन जारी की गई है।
जिलाधिकारी व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी श्री राजेश खवले द्वारा आज 26 जुन को जारी दिशा निर्देश अनुसार गोंदिया जिले को तीसरे स्तर के लेवल में रखकर नए प्रतिबंध लागू किये गए है।
गोंदिया जिले में कोविड का पॉजीटिविटी दर कम होने, तथा बेड की उपलब्धता के आंकड़े अनुसार नए प्रतिबंध के तहत इसे लेवल-3 में रखकर अतिआवश्यक व बिना अतिआवश्यक वस्तुओं की सेवा की दुकानों को शुरू रखने समय परिवर्तित किया गया है।
नए आदेश के तहत 28 जून से अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा देने वाले प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से हैं शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे। वही जो अतिआवश्यक वस्तु सेवा में नहीं आते वे प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे।
आदेश के तहत सिनेमा, नाट्यगृह, माल पूर्णतः बंद रहेंगे। कोचिंग, कॉम्प्युटर क्लासेस भी पूर्णतः बंद रहेंगे। साप्ताहिक बाजार, बैल बाजार भी बंद रहेंगे।
सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दी गई है, वही सलून, ब्यूटी पार्लर, जिम सुबह 7 से शाम 4 तक खुले रहेंगे।