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प्रतिनिधि। 06 जून
गोंदिया। महाराष्ट्र सरकार के 4 जून को जारी आदेश अनुसार पहले चरण में गोंदिया जिले का समावेश कर इसे कल 7 जून से अनलॉक किया जा रहा है। हालांकि 15 जून तक लागू लॉकडाऊन के नियमों का पालन करना है, परंतु कोविड पोजिटिव्हिटी दर कम होने पर लगाये गए प्रतिबंध शिथिल किये जा रहे है।
आज जिलाधिकारी गोंदिया व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी अधिकारी श्री राजेश खवले द्वारा जारी आदेश अनुसार गोंदिया को बड़ी राहत दी गई है। गोंदिया जिले का कोविड पॉजीटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम होने तथा ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता 25 प्रतिशत से कम भरे होने पर गोंदिया को पहले चरण में अनलॉक किया जा रहा है। इस अनलॉक में कल 7 जून से क्या खुलेगा, किन पर पाबंदी रहेगी व कितनी क्षमता के साथ शुरू रखा जा सकता है उस पर आदेश जारी किया गया है।
क्या खुलेगा, किस पर कितनी मर्यादा होगी..
– अत्यावश्यक सेवाओ की दुकानें नियमित शुरू
– बिना अत्यावश्यक सेवा की सभी दुकाने नियमित शुरू
– माल, सिनेमा, नाट्यगृह, मनोरंजन आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू
– खुला मैदान, सार्वजनिक स्थल में चलना-फिरना, साइकिलिंग नियमित शुरू
– रेस्टोरेंट, होटल आदि 50 प्रतिशत क्षमता में शुरू
– सभी निजी, शासकीय कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू
– सभी सामजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता में शुरू
– विवाह कार्यक्रम सभागृह की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू ( 100 लोगो की उपस्थिति)
– अंतिम संस्कार में 20 लोगो की उपस्थिति
– सभा, चुनाव में छूट
– सभी बांधकाम नियमित शुरू
– जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा आदि नियमित शुरू
– बस, निजी वाहन, ट्रैन से जिला बाहर यात्रा में छूट, 5वें चरण के जिले में जाने पर ई पास अनिवार्य
– निजी बस, शासकीय बस सेवा शुरू
– उद्योग, छोटे-बड़े सभी शुरू
जिलाधिकारी श्री खवले ने आदेश में कहा है कि सभी छूट के दौरान नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मॉस्क लगाना, हाथ धोना, दूरी बनाए रखना व दुकानों में कोविड नियमों का फलक लगाना जरूरी है। हर सप्ताह समीक्षा बैठक ली जाएगी। हालातो को देखकर नियमों ले तहत फेरबदल किया जा सकता है।