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पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में LCB टीम की दूसरीकार्रवाई..
प्रतिनिधि। 6 मई
गोंदिया। एक तरफ कोरोना संक्रमन से निपटने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग दिन रात एक कर रहा है वही पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से व्यवस्था को नियंत्रित करने अपना फर्ज निभा रहा है।
मरीजों को उपचार के दौरान लगने वाले रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग मुस्तैदी से डटा हुआ है। अब तक तीन कार्रवाई में 8 आरोपियों को पकड़कर उनसे इंजेक्शन बरामद किये हैं। इनमें बाहेकर हॉस्पिटल के कर्मचारी, केटीएस के कर्मचारी का अलग अलग घटना में समावेश रहा।
इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कल ही एक कार्रवाई कर बाहेकर हॉस्पिटल की नर्स, सफाई कर्मी व एम्बुलेंस चालक को रेमडीसीवीर के साथ गिरफ्तार किया गया। आज 6 मई को सरकारी केटीएस अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मी, स्टाफ अधिपरिचारक को गिरफ्तार करने में स्थानीय अपराध शाखा टीम को सफलता प्राप्त हुई है।
5 मई को पुलिस की एलसीबी टीम को गुप्त खबर मिली थी कि रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी केटीएस अस्पताल में सफाईकर्मी सागर पटले निवासी बड़ा रजेगांव द्वारा ऊंचे दाम में की जा रही है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने एलसीबी पुलिस निरीक्षक बबन आव्हाड़ के नेतृत्व में पुउपनि तेजेन्द्र मेश्राम, अभयसिंह शिंदे व पुलिस कर्मियों की एक टीम गठित कर शहर थाना क्षेत्र में इस खबर की पुष्टि करने जांच में लगाया।
पुलिस टीम ने सफाईकर्मी सागर राजेन्द्र पटले उम्र 20 वर्ष निवासी रजेगांव/किरनापुर जिला बालाघाट को इंदिरा गांधी स्टेडियम के गेट के बाहर गिरफ्तार किया व उससे पूछताछ की, पुलिस ने उसके पास से 2 रेमडीसीवीर इंजेक्शन जब्त किए। उसने केटीएस अस्पताल में स्टाफ ब्रदर के रूप में कार्यरत अशोक उत्तमराव चौहान निवासी शास्त्रीवार्ड से प्राप्त होने की जानकारी दी। पुलिस में अशोक को घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की।
अशोक ने पुलिस को बताया कि उसने केटीएस अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार हेतु कोटे में आये रेमडीसीवीर इंजेक्शन को अपने फायदे के लिए बेचा। ये इंजेक्शन आरोपी द्वारा 18 हजार रुपये में बिना लाइसेंस के अनाधिकृत रुप से बेचे जा रहे थे। पुलिस ने दो इंजेक्शन, 2 मोबाइल फोन ऐसा 32 हजार का माल जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
शहर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 188, 34 भादवि, सह परिशिष्ट 26 दवा नियंत्रण किंमत आदेश 2013 सहकलम 3(क), 7 जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सह कलम 18 (क), 27(ख),(दो) ओषध व सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 व नियम 1954 अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में एलसीबी पुलिस निरीक्षक बबन आव्हाड़ के नेतृत्व में पुउपनि तेजेन्द्र मेश्राम, उपनि अभयसिंह शिंदे, सफ़ौ बैस, करपे, कापगते, मिश्रा, लुटे, गौतम, बिसेन, मेहर, रहांगडाले, मानकर, केदार, गेडाम ने कार्रवाई की।