गोंदिया: कोरोना के बढ़ते मामलों पर नए नियम लागू होते ही, जिला परिषद में 30 अप्रैल तक पब्लिक की ‘नो एंट्री’

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अपने कामकाज व समस्याओं हेतु फ़ोन कर ले सकते है जानकारी- जिप सीईओ श्री डांगे

प्रतिनिधि।
गोंदिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख महाराष्ट्र में आज 5 अप्रैल से कड़क नियम लागू हो गए है। दिन में भीड़ को नियंत्रित करने धारा 144 लागू की गई है वही रात्रि में 8 से सुबह 7 तक नाइट कर्फ़्यू लागू किया गया है। इसके साथ ही शनिवार-रविवार दो दिन का लॉक डाऊन भी लागू किया गया है।

सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों के तहत इसी आदेश पर अमल करते हुए गोंदिया का जिला परिषद मुख्यालय ‘पब्लिक का मिनी मंत्रालय’ आज से नागरिकों की एंट्री हेतु 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है।

जिला परिषद का मुख्य द्वार बंद किये जाने से अपने कामकाज हेतु आने वाले नागरिको की अच्छी फजीहत हुई। उनमें इतनी गर्मी में दूरदराज से आने और एंट्री नही मिलने पर गुस्सा देखा गया। उनका कहना था कि, जब कोरोना के शुरुवात काल में जिला परिषद में प्रवेश शुरू था, तो अब बंद क्यों। नियमो के पालन के साथ एंट्री शुरू की जानी चाहिए।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीपकुमार डांगे का कहना है कि, हमनें प्रवेश द्वार पर सूचना लगा दी है। सरकारी आदेश के तहत दिन में धारा 144 लागू की गई है जिसमें पांच से अधिक लोगो के जमा होने पर पाबंदी है। इसके साथ ही आदेश में शासकीय कार्यालय में कामकाज हेतु बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लागू की गई हैं। हमनें आदेशो का पालन कर उनकी सुरक्षा हेतु ये कदम उठाया। नागरिक अपनी समस्या टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से संबंधित विभाग में कर समाधान कर सकते है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डांगे ने नागरिको को एहतियात बरतने व कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी की।

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