गोंदिया: 15 अप्रैल तक बढ़ी लॉकडाऊन की कालावधि, जाने क्या नियम व शर्तों का पालन करना है…

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प्रतिनिधि। 31 मार्च
गोंदिया। राज्य में जारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए गोंदिया जिले में जारी लॉकडाऊन के दिशा-निर्देशों को आगामी 15 अप्रैल 2021 तक बड़ा दिया गया है। आज 31 मार्च को जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी श्री दीपककुमार मीणा ने आदेश निगर्मित किये है।

जारी 15 अप्रैल तक के लॉक डाऊन कालावधि में वर्तमान में जारी सभी नियम लागू रहेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों में मॉस्क न लगाने पर 500 रुपये दंड तथा थूकने पर एक हजार रुपये दंड वसूलने का प्रावधान भी किया गया है।

आदेश में रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान पांच से ज्यादा व्यक्ति के इकट्ठा होने पर पाबंदी, अंतिम संस्कार में 20 लोगो की अनुमति, शादी समारोह में वर वधु पक्ष के कुल 50 लोगो की अनुमति, सिनेमा, मॉल्स, आडोटोरियम, रेस्टोरेंट रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक बंद (पार्सल सुविधा शुरू), जिले में सभी राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्रा पर पाबंदी, सभागृह, नाट्यगृह का उपयोग भीड़ जमा करने हेतु करने पर कार्रवाई किये जाने का उल्लेख है।

इसके अलावा सभी साप्ताहिक बाजार 30 अप्रैल तक बंद, धार्मिक, व प्रार्थना स्थल परिसर क्षमता अनुरूप सामाजिक अंतर व जारी नियमो के तहत शुरू रहेंगे। सभी निजी कार्यालय (स्वास्थ्य व आवश्यक सेवा छोड़कर) 50 प्रतिशत की क्षमता में चलाने के निर्देश। होम क्वारण्टाइन किये लोग कड़ाई से नियमो का पालन करें। नहीं किये जाने पर कोविड सेंटर में भर्ती करने के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश। संक्रमित मरीजो के पाए जाने पर उस क्षेत्र में 14 दिनों के लिए फलक लगाने आदि के कड़ाई से निर्देश दिए गए है।

पढ़े क्या क्या लिखा है आदेश में…

 

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