GONDIA: कोर्ट का फ़ैसला, सुनील डोंगरे हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद..

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क्राइम रिपोर्टर। 06 जुलाई
गोंदिया। मार्च 2021 में बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी के दोस्त के साथ मृतक द्वारा छोटीसी बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने सुनील डोंगरे नामक युवक पर सपासप चाकू घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थीं। इस मामले पर आज गोंदिया न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
गौर हो कि, ये वारदात जिले के रावनवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम खातिया में 3 मार्च 2021 के रात्रि 9.15 बजे घटित हुई थी। वारदात की रात आरोपी शुभम उर्फ बालू के घर बर्थडे पार्टी थी। बर्थ डे पार्टी में आरोपी के घर आये दोस्त ने मृतक सुनील डोंगरे के आंगन में उल्टी कर दी थी। इस बात को लेकर मृतक ने उसे डांटा तो, आरोपी ने मृतक को तू होता कौन है ऐसा बोलने वाला ऐसा कहकर चाकू से मृतक के पेट पर, छाती पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
पुलिस ने इस मामले पर संपूर्ण जांच कर, सबूत जुटाकर आरोपी के खिलाफ मा. न्यायालय गोंदिया में चार्जशीट दाखिल की।
माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण पर सुनवाई के दौरान हुए युक्तिवाद, के पश्चात कोर्ट में प्रस्तुत गवाह के बयान, परिस्थिति जन्य सबूतों को सही मानकर आरोपी को दोषी पाया।
उक्त प्रकरण पर माननीय जिल्हा व सत्र न्यायाधिश श्री. खोसे साहब, न्यायालय, गोंदिया ने इस प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए आज 6 जुलाई 2024 को आरोपी शुभम उर्फ बालु संतोष डोंगरे निवासी खातीया ता. जि. गोंदिया को भा. दं. वी. कलम 302 के तहत उम्रकैद की सजा व 5 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई।
इस प्रकरण पर सरकार/फिर्यादि तर्फे पैरवी सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता सतीश यू. घोडे ने की।
पुलिस अधीक्षक गोंदिया निखील पिंगळे, अपर पोलीस अधिक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गोंदिया रोहीणी बानकर मॅडम, के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी- पो. नि. उमेश पाटील, पो. हवा. संजय चौव्हाण ने उत्कृष्ट जांच की। पो.नि पुरुषोत्तम अहेरकर, के योग्य मार्गदर्शन में पुलिस सिपाही यादोराव कुर्वे ने मा. न्यायालय में उक्त प्रकरण पर कामकाज संभाला।

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