गोंदिया: ससुर, पत्नी और 4 साल के बेटे को ज़िंदा जलाने वाले क्रूर आरोपी किशोर को फांसी..

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गोंदिया न्यायालय ने सूर्याटोला जलितकांड में एक साल बाद सुनाया महत्वपूर्ण फैसला..

रिपोर्टर। 09 मई
गोंदिया। एक वर्ष पूर्व गोंदिया शहर के सूर्याटोला स्थित घटित 3 लोगो ( ससुर, पत्नी और 4 साल का बेटा) को पेट्रोल छिड़कर ज़िंदा जला देने की हृदय विदारक घटना ने पूरे गोंदिया जिले सहित विदर्भ को हिलाकर रख दिया था। इस दिल को झकझोर देने वाली घटना पर आज कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
जिला न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-1 श्री एन. बी. लवटे ने आरोपी किशोर श्रीराम शेंडे निवासी भीवापुर तहसील तिरोडा, जिला गोंदिया को फांसी व उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये दंड की सजा भी सुनाई।
घटना के हक़ीक़त ऐसी है कि ये वारदात 14 फरवरी 2023 के आधीरात को गोंदिया शहर के सूर्याटोला परिसर में घटित हुई थी। आरोपी किशोर शेन्डे ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। तथा आरोपी ने सूर्याटोला स्थित घर पहुँचकर वहां भीतर सो रहे उसके अपाहिज ससुर देवानंद सितकू मेश्राम 52, के ऊपर पेट्रोल डालकर एवं घरपर पेट्रोल डालकर एवं पत्नी को बाहर बुलाकर माचिस से आग जलाकर ज़िंदा जला दिया था।
इस घटना में अपाहिज ससुर की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई थी वही पत्नी और 4 साल का बेटा जय ये 90 प्रतिशत जल जाने से उन्हें अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया जहां उनकी उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले पर रामनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302, 307, 436, 506 भादवि अपराध दर्ज किया व आरोपी को 16 मई को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने उक्त प्रकरण पर आरोपी के विरुद्ध सभी सबूत, परिस्थिति जन्य सबूत इकट्ठा कर एवं जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
इस प्रकरण पर माननीय न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील विजय कोल्हे की नियुक्ति की गई। सरकारी वकील विजय कोल्हे ने मजबूती से इस प्रकरण पर सरकार के तरफ से पैरवी की और कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध दी गई दलीलों, मजबूत गवाह साक्ष्यों, जब्त सामग्री, प्राप्त सीसीटीवी फुटेज, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर दोष सिद्ध होने पर मा.श्री. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, न्यायालय गोंदिया ने आरोपी-किशोर शेन्डे को धारा 302 भादवि के तहत मरते तक फांसी व 10 हजार रुपये दंड की सजा सुनायी।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उक्त प्रकरण की जांच पीआई संदेश केंजले ने की एव जांच में मदद एपीआई राजू बस्तावड़े ने की। इस प्रकरण पर शुरुवात से एलसीबी के पीआई दिनेश लबदे ने अपराध पर जाँच में कोर्ट को सहयोग किया, सरकारी वकील का सहयोग किया।
          सरकार कि तरफ से विशेष सरकारी वकील विजय कोल्हे, ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने मजबूती से पक्ष रखा, वही उन्हें एड  वेदांत पांडे ने सहयोग प्रदान किया।
पुलिस हवलदार देवीनंदन काशीकर पुलिस स्टेशन रामनगर, पुलिस हवा. प्रकाश गायधने एलसीबी, ने प्रकरण की जांच पर बेहतर कामकाज संभाला, वही, न्यायालय में इस प्रकरण पर पुलिस हवा. नमिता लांजेवार, स्वास्थ्य सहयोग के रूप में डॉक्टर मनू शर्मा, डॉ. मोनल अग्रवाल, वैद्यकिय अधिकारी के. टी. एस. रुग्णालय गोंदिया ने सहयोग किया।
         उक्त अपराध की उत्कृष्ट जाँच तत्कालीन अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक बनकर,  तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गोंदिया सुनील ताजने, के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने इस प्रकरण पर पूरी ताकत से जांच पूरी कर आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुँचाने का विशेष प्रयत्न करने पर सभी का अभिनंदन किया।

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