गोंदिया: बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले हैवान बाप को 13 साल की कठोर सजा..

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गोंदिया कोर्ट ने सुनाई पॉक्सो एक्ट के तहत सजा, 2018 में दर्ज हुआ था मामला

गोंदिया। जिले में वर्ष 2018 में घटित एक बाल लैंगिक अत्याचार मामले पर गोंदिया जिला व विशेष सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को पॉक्सो एक्ट के तहत 13 साल की कठोर सजा सुनायी।
प्रकरण वर्ष 2018 का है। पीड़ित 10 वर्षीय बालिका स्कूल जाने हेतु सुबह तैयार हो रही थी, तभी आरोपी पिता घर आया, और सुना मौका देखकर पीड़िता को स्कूल मत जा, कहकर उसके साथ अश्लीलता करने का प्रयास किया। पीड़िता के विरोध करने और चिल्लाने पर पीड़िता की माँ फिर्यादि वहां आ गई और बेटी का बचाव किया।
आरोपी की इस हरकत पर पीड़िता की माँ फिर्यादि ने उसे फटकारा तो आरोपी उसपर मारने दौड़ा तथा उसे मारा। ये हरकत आरोपी द्वारा पूर्व में भी किये जाने पर उसने फोन द्वारा सारी घटना बेटे को बतायी तथा पड़ोसियों को भी।
फिर्यादि ने बेटी के साथ हुए इस घृणास्पद कृत्य पर आरोपी को सबक सिखाने थाने में रिपोर्ट दर्ज की। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 354 ब, 323, 324 तथा पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 8, 12 के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले पर तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक संदिप कोळी ने जांच पूर्ण कर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोपी के विरुद्ध सरकार/पीड़िता तर्फे विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी ने कुल 10 साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये।
 मा. जिला न्यायाधीश-2 व विशेष सत्र न्यायाधीश श्री एन. डी. खोसे ने आरोपी के वकील और सरकारी अभियोक्ता महेश चंदवानी के बीच हुए युक्तिवाद के बाद सरकारी वकील की सभी दलीलों, गवाहों और सबूतों को ग्राहय मानते हुए आरोपी राधेश्याम को बाल लैंगिक अत्याचार कानून (पॉक्सो एक्ट 2012) के तहत अलग अलग धाराओं में 13 साल कठोर सजा व 5 हजार रु. दंड की सजा सुनाई।
कोर्ट के इस मामले पर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में कोर्ट पैरवी कर्मचारी तेनसिंग चौधरी ने उत्कृष्ट कार्य किया।

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