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प्रतिनिधि। (12 मई)
गोंदिया। वर्ष 2022 में विधायक पुत्र पार्थ अग्रवाल की चोरी हुई बाइक के मामले पर आज कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा के साथ 1 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई।
ये चोरी की घटना 17-18नवंबर 2022 की है। फिर्यादि पार्थ विनोद अग्रवाल उम्र 19 वर्ष, निवासी गौशाला वार्ड गोंदिया की यामाहा कंपनी की बाइक फिर्यादि के चाचा दामोदर अग्रवाल के घर के बाहर खड़ी की थी। वापस आने पर बाइक नदारद दिखीं। किन्ही अज्ञात लोगों द्वारा बाइक चोरी होने पर इसकी शिकायत शहर थाने में दर्ज की गई थी।
इस बाइक चोरी के मामले पर जांच के दौरान आरोपी शुभम बलराम हरिनखेड़े उम्र 22 वर्ष निवासी उपरवाही तहसील कलमेश्वर जिला नागपुर को गिरफ्तार कर उसके पास से बाइक बरामद की थी।
आरोपी के खिलाफ मिले सभी सबूतों के आधार पर पुलिस द्वारा चार्जशीट माननीय न्यायालय गोंदिया में प्रस्तुत कर मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी आरोप सिद्ध होने पर आज 12 मई 2023 को आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा एवं 1 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई गई।
इस मामले की जांच पुलिस हवलदार दीपक रहांगडाले ने की वही सरकार पक्ष की ओर से युक्तिवाद सरकारी वकील सुरेश रामटेके ने कीया। न्यायालयीन कामकाज पुलिस हवलदार ओमराज जामकाटे, पुलिस सिपाही किरसान ने देखा।
उक्त अपराध की उत्कृष्ट जांच के संबंध में निखिल पिंगले, पुलिस अधीक्षक, गोंदिया, अशोक बनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गोंदिया, सुनील ताजने, एसडीपीओ गोंदिया, गोंदिया शहर के थानेदार पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी ने उक्त अपराधों की उत्कृष्ट जांच करने वाले तथा अन्वेषण एवं न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा एवं अभिनंदन किया.