985 Views
रिपोर्टर। (31जनवरी)
गोंदिया। संगीत सीखकर अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए उज्ज्वल भविष्य का सपना देखने वाली एक नाबालिग लड़की के सपनों को तार-तार करने का कृत्य करने वाले एक नराधमी संगीत शिक्षक को गोंदिया की स्पेशल कोर्ट ने 11 साल की सश्रम सजा सुनाते हुए उसे दंडित किया है।
आरोपी संगीत शिक्षक का नाम नईम खान पठान उम्र 40 वर्ष निवासी तिरोड़ा है। पीड़िता की आयु 14 वर्ष होते हुए भी आरोपी ने उसे अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसाया तथा उसके साथ अनेक बार लैंगिक अत्याचार किया। इतना ही नही आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को भगाकर भी ले गया जिसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने उसके खिलाफ 9 सितंबर 2020 को तिरोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी।
तिरोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी राहुल साबले पुलिस उपनिरीक्षक तिरोड़ा ने संपूर्ण जांच कर कोर्ट में आरोपी विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट में पीड़िता व सरकार की ओर से पैरवी विशेष सरकारी वकील एड. कृष्णा डी. पारधी ने कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ कुल 7 गवाहों के बयान व अन्य दस्तावेज पेश किए।
प्रमुख जिला व विशेष अदालत के न्यायाधीश मा. ए. टी. वानखेड़े ने दोनों पक्षो के बीच हुए युक्तिवाद के बाद आरोपी के विरुद्ध सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों एवं दस्तावेजों को ग्राहय मानते हुए आरोपी नईम खान पठान-40 वर्ष को भादवि की धारा 363 अंतर्गत 3 साल सजा व 5 हजार रुपये दंड, दंड न भरने पर 4 माह अतिरिक्त सजा, भादवि की धारा 366 अंतर्गत 5 साल सजा व 7 हजार रुपये दंड, दंड न भरने पर 4 माह अतिरिक्त सजा, बाल यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) की धारा 8 के तहत 3 साल सजा व 3 हजार रु. दंड, दंड न भरने पर 4 माह अतिरिक्त सजा, ऐसा कुल 11 साल सश्रम कारावास तथा 17 हजार दंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने दंड की रकम पीड़िता को देने एवं सानुग्रह योजना अंतर्गत सहयोग करने हेतु आदेशित किया।
इस प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के मार्गदर्शन में, पैरवी कर्मचारी सहायक पुउपनि शंकर साठवने तिरोड़ा ने उत्कृष्ट कार्य किया।