गोंदिया: नदी के किनारों से सितंबर तक रेत खनन पर रोक, कलेक्टर ने दिए आदेश

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गोंदिया, दिनांक 10: मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए, जिलाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले ने जिले में नदी तल के रेतीले किनारों से रेत खनन रोकने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई स्थित मंत्रालय के राजस्व एवं वन विभाग के दिनांक 16 फरवरी 2024 के सरकारी निर्णय और मुंबई स्थित मंत्रालय के राजस्व एवं वन विभाग के दिनांक 6 फरवरी 2025 के सरकारी पत्र के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त 28 रेत घाटों में से 9 सरकारी रेत डिपो वर्ष 2024-2025 और 2025-2026 के लिए गोंदिया जिले में स्थापित किए गए हैं, और रेत घाटों से उत्खनित रेत को 9 जून तक रेत डिपो में संग्रहित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकारी आदेश के अनुसार, मानसून का मौसम 10 जून से 30 सितंबर तक रहेगा और इस दौरान रेत खनन की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी आठ तहसीलदारों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली नदी घाटियों में स्थित रेत के गड्ढों से रेत खनन रोकने के लिए कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि उक्त क्षेत्र में रेत खनन पाया जाता है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही दि.8 एप्रिल 2025 के शासन निर्णय अनुसार जिले के नदी भागों के रेती घाटों की नीलामी की जानी है। नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने तक उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन व परिवहन न हो इसके लिए सख्त निर्देश दिए है।

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