बाघोली बहुचर्चित हत्याकांड: पति की क़ातिल हत्यारिन पत्नी को उम्रकैद..

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गोंदिया कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, अनैतिक संबंध टिकाएं रखने की थी पति की क्रूरता से हत्या

क्राइम रिपोर्टर।
गोंदिया। जिले के तिरोडा तहसील अंतर्गत दवनिवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बाघोली में नवंबर 2021 को घटित मुनेश्वर पारधी बहुचर्चित हत्याकांड के मामले पर गोंदिया न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी शारदा पारधी उम्र 28 साल को उम्र कैद की सख़्त सजा सुनायी।
ये क्रूरता से भरी वारदात 21 नवंबर 2021 को ग्राम बाघोली में घटित हुई थीं। इस हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। इस क्रूर हत्या को मृतक मुनेश्वर सहसराम पारधी की पत्नी शारदा पारधी ने आरोपी क्रमांक दो के साथ अंजाम दी थीं।
वारदात के संदर्भ में बताया गया कि, शारदा विवाहित होते हुए उसका आरोपी क्र 2 के साथ अनैतिक सम्बंध थे। शारदा का पति इस अनैतिक सम्बंध के बीच कांटा बन रहा था और इसी के चलते आरोपी पत्नी ने उसे हटाने ये हत्याकांड को अंजाम दिया।
सुनियोजित साजिश के तहत 21 नवम्बर 2021 की रात करीब 3.30 बजे जब मृतक मुनेश्वर पारधी घर पर सो रहा था, तब उसके सर और शरीर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी क्रूरता से हत्या कर दी। शारदा ने इस घटना को दूसरा रूप देने का प्रयास करने मृतक की मौसी और उसके बेटे को इसकी फोन द्वारा जानकारी दी।
मृतक की मौसी सायत्राबाई बघेले को शारदा के अनैतिक सम्बन्धो के बारे में जानकारी थीं साथ ही मृतक के शरीर पर अत्यधिक वार देखकर उसे हत्या की साजिश दिखाई दी। जिसपर उसने और उसके बेटे ने दवनिवाड़ा पुलिस थाने में फोन और लिखित शिकायत दर्ज करायी।
पुलिस ने इस मामले पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध भादवी 302, 34 के तहत एफआईआर दर्ज प्रकरण की जांच की एवं कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
उक्त प्रकरण पर आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध करने सरकार व मृतक तर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी ने कुल 14 गवाह पंजीबद्ध कर अन्य दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किये। आरोपी व सरकारी वकील के बीच हुए संपूर्ण युक्तिवाद के बाद मा. न्यायाधीश श्री ए. टी. वानखेड़े प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश गोंदिया ने सरकारी वकील द्वारा आरोपी के विरुद्ध सभी सबूतों को ग्राहय मानते हुए आरोपी शारदा मुनेश्वर पारधी 28 वर्ष निवासी बाघोली तहसील तिरोडा जिला गोंदिया को दोषी मानते हुए भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सश्रम कारावास एवं 5 हजार दंड, दंड न भरने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा सुनायी।
इस हत्याकांड के प्रकरण पर आरोपी क्रमांक 2 कुणाल मनोहर पटले निवासी बाघोली को सबूतों के अभाव में निर्दोष बरी कर दिया गया।

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