CM लाडली योजना में उम्र की मर्यादा बड़ी 65 साल, जमीन की शर्त भी रद्द, महिलाओं में खुशी

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विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, हम योजना में जन्म के दाखले को और शिथिल करने, सरकार से कर रहे प्रयास..

मुंबई। 02 जुलाई
राज्य में 01 जुलाई से शुरू हुई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना के निर्णय पर जिन शर्तो और दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया उससे आ रही दिक्कतों को लेकर गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल ने पुनः सरकार के समक्ष मांगे रखकर वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराया।
राज्य सरकार ने माना कि मेरी लाडली बहना के तहत कुछ कड़े नियमों के तहत अनेक बहनें योजनाएं से वंचित हो रही थी। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल में घोषणा करते हुए कहा कि अब 60 की बजाए 65 साल उम्र तक की बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जमीन की शर्त को भी सरकार ने रद्द कर दिया। इतना ही नही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमनें अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने रेकॉर्ड के अनुसार आवेदन स्वीकार करें। हमारा प्रयास है कि सभी को इसका लाभ मिलना चाहिये।
विधायक विनोद अग्रवाल ने सरकार द्वारा गुहार सुनने और उसपर अमल करने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति आभार व्यक्त किया।
विधायक अग्रवाल ने कहा, हमने अन्य महत्वपूर्ण विषय भी सदन पर रखकर सरकार को अवगत कराया है। इनमें उत्पन्न के दाखिले, डोमेसाइल (अधिवास प्रमाण पत्र) भी है। 15 दिनों में उत्पन्न का दाखला, अधिवास प्रमाण पत्र बनना मुमकिन नही है। विनोद अग्रवाल ने कहा हम आज सरकार के साथ बैठक करने वाले है। इस बैठक में उत्पन्न के दाखिले, तहसीलदार से न कराकर स्थानीय स्तर पर करने, जिनके पास पिला या केशरी राशन कार्ड है उन्हें उत्पन्न दाखिले से छूट देने, जन्म के प्रमाण हेतु आधार कार्ड वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड या फिर ऐसे अनेक प्रकार के जन्म के पुरावे रहते है उसे माना जाए. गोंदिया में अनेक बहुएँ मध्यप्रदेश -छत्तीसगढ़ से है अधिवास प्रमाणपत्र के चलते वह इस योजना से वंचित रहेगी इसलिए वह वंचित ना रहे उसपर शासन ने निर्णय लेना चाहिए इसे लेकर मेरे प्रयास जारी है। सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी ये मेरा विश्वास है।

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