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रिपोर्टर। 4 दिसंबर
गोंदिया। वर्ष 2021 में हत्या के प्रकरण पर आज 4 दिसंबर 2023 को गोंदिया जिला न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई।
आरोपी राजेश मारबते उम्र 37 वर्ष निवासी सुकळी, तहसील तिरोड़ा जिला गोंदिया ने वर्ष 2021 में अपने पड़ोसी फिर्यादि बाबूलाल शालिकराम बर्वे से कूंपन लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी द्वारा फिर्यादि की जगह पर कुंपन लगाने का फिर्यादि ने विरोध किया था, जिसे लेकर आरोपी मन में द्वेष की भावना रखा हुआ था।
28 जून 2021 को फिर्यादि की माँ सायत्राबाई बर्वे बतख छोड़ने घर के बाजू गई तब आरोपी राजेश मारबते ने हाथ में बड़ी लकड़ी लेकर उसके सर पर वार कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। घायल महिला को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल तिरोडा में भर्ती किया गया जहां उपचार के दौरान फिर्यादि की माँ की मौत हो गई।
मृत्यु होने पर फिर्यादि बाबूलाल बर्वे ने आरोपी विरुद्ध पुलिस स्टेशन तिरोडा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 307, 302 के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामला दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक अशोक केंद्रे तिरोड़ा ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस प्रकरण पर आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध करने सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता महेश एस. चंदवानी ने कुल 11 गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष दर्ज करायी।
सरकारी वकील एवं आरोपी के वकील की बीच हुए युक्तिवाद एवं सबूत व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मा. श्री. एन.बी .लवटे, तदर्थ जिला न्यायाधीश-१ व विशेष सत्र न्यायाधीश, गोदिया जि. गोंदिया ने आरोपीविरूध्द सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों को ग्राहय मानते हुए आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रुपये दंड की सजा सुनाई। दंड न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।