गोंदिया: 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 30 साल की कठोर सजा…
गोंदिया- वर्ष 2021 में जिले के अर्जुनी मोरगाँव तहसील के केशोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 6 साल की मासूम बच्ची से हुई दरिंदगी के मामले पर मुख्य जिला एवं विशेष सत्र न्यायालय ने 18 अगस्त 2023 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को 30 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
अर्जुनी-मोरगांव तालुका के केशोरी पुलिस स्टेशन के तहत 6 साल की बच्ची पर आरोपी महेश टेम्भुरने (32) ने बुरी नियत डालकर अत्याचार किया था। आरोपी उसी गांव का होने से और जान पहचान का होने से उसने उसका गलत फायदा उठाकर इस दरिंदगी को अंजाम दिया।
घटना के संदर्भ में जानकारी ऐसी है कि, 27 अक्टूबर 2021 को 6 साल की मासूम बच्ची पड़ोस में अपने चाचा के घर पर अकेली झूला झूल रही थी. आरोपी ने उसे अकेला देखकर चॉकलेट का लालच दिया और घर के पीछे संडास के गड्ढे में ले गया। चॉकलेट के बदले आरोपी ने बालिका को 10 रुपए का नोट देकर उसके साथ दरिंदगी की। इस घटना के बाद बच्ची रोती हुई घर आई। उसकी माँ ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है तो उसने घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां ने 27 अक्टूबर 2021 को आरोपी के खिलाफ थाना केशोरी में शिकायत दर्ज कराई.
मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप इंगले ने की. आरोपी के वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल के बीच हुई विस्तृत दलीलों के बाद, मुख्य जिला और विशेष सत्र न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने आरोपी महेश टेम्भुरने (32) के खिलाफ सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य को ग्राहय मानते हुए आरोपी को 30 वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई।