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प्रतिनिधि। 20 जून
गोंदिया। यह जानते हुए भी कि धूम्रपान, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, वर्जित गुटखा खाना जैसे शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इन हानिकारक पदार्थों का सेवन कर इसकी लत और नशे के आदी हो रहे है।
शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, न्यायालय परिसरों में गुटखा खाना, तम्बाकू एवं सिगरेट पीने पर पाबंदी है, बावजूद ऐसे नशे के आदि लोग सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मात्रा में तम्बाकू और गुटखा खाते है धूम्रपान करते हैं, और हर जगह थूकते हैं तथा अन्य लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं।
इस मामले पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी कार्यालय, कचहरी परिसर व सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान व थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई करने हेतु माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री अभिजीत कुलकर्णी, न्यायालय गोंदिया ने, आज दिनांक 20 जून 2023 को गोंदिया न्यायालय परिसर में तम्बाकू गुटखा खाकर कोर्ट परिसर में थूकने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की। जिनपर कार्रवाई की गई उनपर प्रत्येक 1200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
गोंदिया जिला पुलिस दल ने जिले के लोगों को आव्हान किया है कि वे सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, अदालत परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें, जो लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान से बचें। अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।