गोंदिया: मुर्गी चोर आरोपी को 24 घँटे में कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा, गोंदिया के इतिहास में कम समय में पहलीबार सजा

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प्रतिनिधि। 19 मई
गोंदिया। जिले के अबतक के इतिहास में नीचली अदालत (प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालय) द्वारा एक चोरी के आरोपी को सिर्फ 24 घन्टे में सजा देने का मामला सामने आया है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल होते ही सबूतों के आधार पर आरोपी को 15 दिन की सजा सुनाई।
ये मामला जिले के अर्जुनी मोरगाँव थाना क्षेत्र के महागाँव में 15-16 मई को घटित हुआ था। अज्ञात आरोपी ने फिर्यादि सूर्यकांत पिल्लैवांन के पोल्ट्री फार्म से 15 देशी मुर्गियों को चोरी की थी। इस मामले पर अर्जुनी मोरगाँव थाना पुलिस ने धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया था।
थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक सोमनाथ कदम को गोपनीय जानकारी मिली थी कि महागाव निवासी पंकज कालसर्पे इस कार्य में हो सकता है। जानकारी की निशानदेही पर शक के आधार पर पुलिस ने पंकज कालसर्पे को 17 मई को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पंकज कालसर्पे ने पूछताछ में गुनाह कबूल कर मुर्गी चोरी करने एवं इन मुर्गियों को अर्जुनी मोरगाँव के एक दुकानदार को पांच हजार में बेचने की कबूली दी।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे 5 हजार रुपये जब्त किए। पुलिस ने तेजगति से जांच करवाई पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ अर्जुनी मोरगाँव के प्रथमवर्ग दण्डाधिकारी न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। 19 मई को न्यायालय ने प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 15 दिन की सजा सुनाई।
गोंदिया के इतिहास में ये पहला न्यायालय प्रकरण है, जिसमें आरोपी को 24 घँटे में सजा मिली है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, एसडीपीओ देवरी विजय भिसे के मार्गदर्शन में अर्जुनी मोरगाँव थाना निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी, एपीआई सोमनाथ कदम, पुलिस कर्मियों में खांडेकर, कोरे, बेहरे, कोसरे, मेश्राम एवं सेलोकर ने की।

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