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जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला…
प्रतिनिधि। 29 अप्रैल
गोंदिया। वर्ष 2015 में गोंदिया ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी ने डीजे साउंड कम करने का द्वेष मन रखकर फिर्यादि पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले पर आज 29 अप्रैल 2022 को जिला न्यायाधीश-2 तथा सत्र न्यायाधीश गोंदिया मा. ए. एम. खान ने महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाते हुए आरोपी बबन शामराव मेंद (25वर्ष) को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई।
इस मामले पर सरकार की ओर से एवं फिर्यादि की ओर से सहायक वकील कृष्णा डी पारधी व जिला सरकारी वकील महेश एस. चंदवानी ने पैरवी कर कोर्ट के समक्ष कुल 12 गवाह प्रस्तुत किये।
ये था प्रकरण: 27 अप्रैल 2015 को फिर्यादि भूपेन्द्र प्रेमलाल कांबळे उम्र 30 वर्ष निवासी गनखैरा ये रिश्तेदार की शादी में गाँव मे ही गया था। शादी में रात ज्यादा होने पर जब डीजे का साउंड कम कराने की विनंती करने फिर्यादि आरोपी के पास गया तो, आरोपी बबन मैंद ने डीजे साउंड कम नहीं होगा कहा, एवं जो बनता है कर ले ऐसा कहकर देख लेने की धमकी दी। इस विवाद के बाद आरोपी ने मन में द्वेष रखते हुए जब फिर्यादि 29 अप्रैल को शाम 4 बजे अपनी बाइक से किसी काम से मिलटोली जा रहा था, तब नामदेव ठाकरे के होटल के सामने हनुमान मंदिर के पास आरोपी ने फिर्यादि पर बांस की लकड़ी से सिर पर प्रहार किया। इस घटना में फिर्यादि घायल होकर गिर गया।
29 अप्रैल को गोंदिया ग्रामीण थाने में शिकायत के आधार पर पुलिस जांच अधिकारी गणेश एम न्यायदे सहायक पुलिस निरीक्षक ने भादवि की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर एवं सम्पुर्ण जांच कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की।
न्यायालय ने आरोपी की उम्र, वैद्यकीय जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत गवाह व दोनों पक्षों के युक्तिवाद पर अंतिम सुनवाई कर आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए दंड की सजा दी। कोर्ट ने दंड की रकम से 8 हजार घायल को देने का आदेश भी दिया।