बाल यौनशोषण के मामले पर गोंदिया न्यायालय का फैसला: आरोपी को 2 साल का सश्रम कारावास..

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मार्च 2020 में रामनगर थाना क्षेत्र में घटी थी शर्मसार घटना..

प्रतिनिधि। 02 मार्च
गोंदिया। जिला कोर्ट के विशेष सत्र न्यायालय द्वारा आ रहे धड़ाधड़ फैसलों से समाज में कानून व्यवस्था व न्याय प्रक्रिया को लेकर बेहतर संदेश जा रहा है। आज 2 मार्च को फिर एक बाल यौन शोषण के मामले पर कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया। मा न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की कठोर सजा सुनाई वहीं 20 हजार रुपयो का दंड ठोका है।

गोंदिया जिला न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश श्री एस.ए.ए.आर. औटी ने इस मामले पर आरोपी शब्बीर अहमद खान उम्र 53 वर्ष निवासी, गोंदिया को बालको के लैंगिक शोषण से सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 अंतर्गत सभी सबूतो, गवाहों व कोर्ट में चली दोनो पक्षों के वकीलों के युक्तिवाद में अंतिम सुनवाई कर आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की सश्रम सजा सुनाई।

इस मामले में सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष कुल 5 गवाहदार प्रस्तुत किये।

ये था प्रकरण..
सभ्य समाज में मानवता को कलंकित करने वाली ये घटना 9 मार्च 2020 को दोपहर ढाई बजे आरोपी के घर पर घटी। पीड़ित ढाई साल की बच्ची ये आरोपी के घर के सामने आँगन पर छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोपी ने पीड़िता को समोसे खिलाने का लालच देकर उसे अपने घर पर ले गया और यौन शोषण करने का प्रयास किया। पीड़ित की माँ जब खोजते हुए वहां पहुँची तो वो अवाक हो गई। उसने बच्ची को इसके चंगुल से छुड़ाया और चिल्लाई।

ढाई साल की बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी माँ, मामा और अन्य को इशारे से बताई। तब इस मामले पर बच्ची को न्याय व ऐसी घटना दोबारा न हो इसे लेकर रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्कालीन जांच अधिकारी अविनाश मते ने आरोपी विरुद्ध शिकायत दर्ज कर व सम्पूर्ण जांच कर कोर्ट के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की।

इस मामले पर मा. न्यायालय ने दंड की रकम 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। दंड रकम न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा आरोपी को सुनाई।

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