सुप्रीम कोर्ट की ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई कल, फैसले को लेकर चिंता में पड़े उम्मीदवार..

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प्रचार को 5 दिन, पर चुनावी क्षेत्र में कोई जोश नही..

प्रतिनिधि। 14 दिसम्बर
गोंदिया। ओबीसी के राज्य सरकार द्वारा लाये गए 27 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण अध्यादेश को एन चुनाव कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई कर इस ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को स्थगित कर बाकी सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय दिया था। परंतु ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर राज्य की 106 नगर पंचायत, दो जिला परिषद एवं 15 पंचायत समिति चुनाव में खलबली मच गई। ओबीसी के साथ हुए अन्याय को लेकर सभी राजनीतिक दल संपूर्ण चुनाव रद्द कराने के पक्ष में रहे वही ओबीसी समाज का तीव्र रोष दिखाई दिया।
ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर राज्य सरकार व अन्य दलों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई हस्तक्षेप याचिका पर 13 दिसम्बर को सुनवाई होने वाली थी, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इसे 14 को सुनवाई करने का निर्णय दिया। चालू चुनाव प्रक्रिया पर उम्मीदवार फैसले पर टकटकी लगाए बैठे है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय लेती है, परन्तु कोर्ट ने 14 को भी सुनवाई न करते हुए 15 दिसम्बर को सुबह सुनवाई करने का निर्णय दिया।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तारीख बढाने से उम्मीदवारों की भी धड़कन बढ़ती जा रही है। चुनाव होंगे या रद्द होंगे इस निर्णय पर नजर लगी हुई है। इसे लेकर असमंजस में उम्मीदवार प्रचार में तेजी न लाते हुए सिर्फ खामोश दिखाई दे रहे है। प्रचार को अब सिर्फ 5 दिन शेष रह गए है। ऐसे में प्रत्याशी इतने बड़े क्षेत्र में कैसे प्रचार करे इसपर चिंतित है।

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