कोविड प्रतिबंध में शिथिलता, अब सोम से शुक्र रात्रि 8 व शनिवार 3 तक रहेगी दुकानें शुरू..

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रविवार बंद, प्रार्थना स्थल बंद, सिनेमा, नाट्यगृह, मल्टीप्लेक्स बंद, रात 9 से आवाजाही में प्रतिबंध

प्रतिनिधि। 02 अगस्त
गोंदिया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने पुराने आदेश में ढिलाई बरतते हुए आज नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत अत्यावश्यक व अनावश्यक वस्तुओं की सेवा में बढ़ोत्तरी की गई।
नए आदेश के तहत सोमवार से शुक्रवार तक सभी सेवाएं सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक प्रारंभ रहेगी। शनिवार को दोपहर 3 बजे तक तथा आवश्यक वस्तुओं की सेवा छोड़ सभी सेवाएं रविवार बंद रहेगी।
नए आदेश के तहत रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे वही रात्रि 8 बजे तक पार्सल सुविधा प्रारंभ रहेगी। गार्डन, पार्क जॉगिंग, साइकिलिंग, पैदल घूमने हेतु खुले रहेगें। सभी निजी व शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। शिक्षण स्तर पर दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत लिया जाएगा।
व्यायाम, योग केंद्र, हेअर सलून ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे वही शनिवार दोपहर 3 तक व रविवार बंद रहेंगे।
राजनीतिक, सामजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव कार्यक्रम, चुनावी रैली, निषेध मोर्चा, आदि जारी रहेंगे।

क्या बंद रहेगा..??

सभी प्रार्थना स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे, स्वतंत्र जगह पर या माल में चल रहे सभी सिनेमा, नाट्यगृह, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घूमने-फिरने में बंदिश लगाई गई है।
मॉस्क को अनिवार्य किया गया है वही कोविड की रोकथाम हेतु पूर्व के एहतियाततन नियमों पर अमल करने की हिदायत दी गई है।आदेशो का पालन न करने पर आवश्यक कार्रवाई के आदेश का भी उल्लेख किया गया है।

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