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मॉस्क न लगाने पर 100 रुपये दंड, दुकानों में भीड़ लगाने पर हो सकती है दुकाने 15 दिनों के लिए सील
प्रतिनिधि।
गोंदिया। महाराष्ट्र में फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने इससे निपटने दिशा-निर्देश जारी किए है। आज 18 फरवरी को जिलाधिकारी व जिला आपत्ति प्रबंधन प्राधिकारी श्री दीपककुमार मीणा ने आदेश जारी किए है।
इन आदेशों के तहत शादी समारोह में दोनों ओर के 50 से अधिक लोगो की उपस्थिति पर पाबंदी लगा दी गई, वही तेरहवीं के कार्यक्रम में 50, शवयात्रा में 20 लोगो की अनुमति दी गई है।
इसी तरह सभी प्रकार के मोर्चे, धरना, यात्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी अधिकारियों को बाजार, सार्वजनिक स्थल, निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल पर बार-बार जांच करने के आदेश दिए गए है। सार्वजनिक स्थानों में भीड़ जमा होने पर तथा मॉस्क का व दूरी ना रखने पर 100 रुपये दंड अनिवार्य किया गया है। दुकानों में भीड़ लगाने पर नोटिस जारी करने तथा सूचना का पालन न करने पर दुकान 15 दिनों के सील कर अपराध दर्ज करने निर्देश दिए गए है।
होटल, मंगल कार्यालय, सभागृह, नाट्य गृह आदि में शादी, इंगेजमेंट, राजकीय कार्यक्रम हेतु पुलिस विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। मार्गदशक सूचना का पालन न होने पर संचालक पर व आयोजक पर 10-10 हजार रुपयों का दंड व अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।
आदेश में ये भी कहा गया है कि, वकील, मेडिकल कॉलेज के डीन, सिविल सर्जन, डीएचओ द्वारा इंडियन मेडिकल असोसिएशन के साथ बैठक लेकर सभी निजी प्रेक्टिस कर रहे डॉक्टरों की बैठक ली जाए, एवं उन्हें कहा जाए कि कोई भी मरीज में खासी, बुखार, सर्दी के लक्षण दिखाई देते है तो उसे कोविड सेंटर में जानकारी दी जाए।
सार्वजनिक शौचालय, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्जन्तुकिकरण किया जाए। जरूरी हो तो ही भीड़ भाड़ में जाये और मॉस्क लगाए। दूरियां बनाएं।