GONDIA: दहेज लोभियों से प्रताड़ित पत्नी की मौत पर आरोपी “पति” को 10 साल की जेल…

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प्रमुख जिला व सत्र न्यायधिश, गोंदिया का 8 साल बाद आया फैसला…

रिपोर्टर/गोंदिया। वर्ष 2016 के दौरान गोरेगाँव तहसील के गोरेगाँव में एक विवाहित महिला ने ससुराल पक्ष द्वारा दी जा रही दहेज प्रताड़ना व शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर कुएं में कूदकर जान दे दी थी। इस मामले पर कोर्ट ने 8 साल तक सुनवाई कर 15 अप्रैल 2024 को अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति लिखेन्द्र धनलाल कटरे 31 को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कड़ी सजा व आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि वादी की बेटी मृतक ज्योति कटरे का विवाह उपरांत दहेज को लेकर ससुराल पक्ष का दबाव झेलना पड़ रहा था। मृतक विवाहिता ने शारीरिक व मानसिक रूप से कष्ट सहते, उन यातनाओं से तंग आकर 6 जून 2016, शाम के 5.30 बजे के दौरान हिरडामाली रेलवे स्टेशन परिसर स्थित एक कुंए में कूदकर जान दे दी थी। मृतक के पिता ने 11 जून को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थीं कि उनकी बेटी को 50 हजार रुपये दहेज लाने हेतु मजबूर व प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपियों की प्रताड़ना के चलते ही उसकी जान गई।

गोरेगाँव पुलिस ने वादी की रिपोर्ट पर अप. क्रमांक-39/2016 धारा-304(बी), 498(ए), 34 आईपीसी  दिनांक 11/06/2016 को मुकदमा दर्ज किया गया…

वरिष्ठजनों के निर्देशानुसार उक्त अपराध की विवेचना की गयी. अभियुक्तगण के विरूद्ध गवाह साक्ष्य एकत्रित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार किया गया।  न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई. उक्त प्रकरण को लेकर माननीय कोर्ट में केस नं.  : 97/2017 के तहत मुकदमा चलाया गया।

उक्त मामलों में अदालती प्रक्रिया की बहस के बाद मजबूत गवाह साक्ष्य अपराध में अभियुक्तों के खिलाफ साबित होते हैं..मा.  मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वानखेड़े, साहेब, न्यायालय गोंदिया द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिनांक 15/04/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

अभियुक्त क्रमांक 1 को धारा 304 “बी” के अंतर्गत 10 वर्ष कारावास एवं धारा 498 के अंतर्गत 3 वर्ष कारावास एवं 2000 जुर्माने की सजा सुनाई गई एवं आरोपी क्रमांक 2, 3 को बरी कर दिया गया।

उक्त अपराध में जांच अधिकारी- सपोनि मनीष बंसोड़, गोरेगांव थे और उक्त अपराध की न्यायिक कार्यवाही सरकारी वकील श्री खण्डेलवाल ने की।…जबकि अदालत में कोर्ट पैरवी के रुप में कामकाज पो. हवा  प्रकाश शिरसे ने किया।

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