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गोंदिया। (31जनवरी)
आज जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रिश्ते में सगे भाई आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
वर्ष 2019 में आरोपी भरत मदनकर उम्र 62 वर्ष निवासी सौंदड तहसील सड़क अर्जुनी जिला गोंदिया ने अपने सगे बड़े भाई मृतक पंढरी धोंडू मदनकर 72 वर्ष की खेत में अकेला देखकर पुरानी रंजिश के चलते किसी भारी शस्त्र से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी।
इस घटना पर मृतक की पत्नी जब खेत गई तो उसे पंढरी जमीन पर लहूलुहान पड़ा दिखा, वही मृतक के सिर पर गंभीर मार देखा। मृतक की पत्नी ने घर आकर इसकी जानकारी फिर्यादि के छोटे भाई एकनाथ को दी। एकनाथ ने फिर्यादि को फोन कर सारी बात बताई, तब फिर्यादि किशोर पंढरी मदनकर घटनास्थल पर गया और खेत की झोपड़ी पर अपने पिता को जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा पाया।
फिर्यादि ने देखा कि मृतक के पास ही आरोपी भरत मदनकर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला टॉवेल वहां पड़ा है। उसे शंका हुई कि कही भरत मदनकर ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या तो नही की।
इस घटना पर शक की बिनाह पर फिर्यादि ने डुग्गीपार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भादवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की संपूर्ण जांच तत्कालीन पीआई विजय पवार ने पूरी कर कोर्ट में आरोपी विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की।
उक्त प्रकरण में आरोपी विरुद्ध दोष सिद्ध करने सरकार तर्फे जिला सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता महेश एस चंदवानी ने कुल 11 गवाहदारो के गवाह कोर्ट के समक्ष दर्ज किए।
सरकारी वकील व आरोपी की ओर से वकील के बीच हुए युक्तिवाद, सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर माननीय कोर्ट एन. डी. खोसे जिला न्यायाधीश-2 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ग्राहय मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी भरत मदनकर को दोषी मानते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एव 2000 रु दंड की सजा सुनाई। दंड राशि न भरने पर अतिरिक्त 3 माह की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे के मार्गदर्शन में तत्कालीन पीआई विजय पवार के देखरेख में पैरवी कर्मचारी रविशंकर चौधरी ने उत्कृष्ट कार्य किया।