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प्रतिनिधि। 05 अप्रैल
गोंदिया। एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले पर गोंदिया की विशेष सत्र अदालत ने आज 5 अप्रैल को इस प्रकरण में दोषी दो आरोपियों को 20 दिन कारावास एवं 30 हजार रु. दंड की सजा सुनाई।
ये प्रकरण 4 अप्रैल 2015 का है। आज इस मामले पर दोनों पक्षो के चले युक्तिवाद, सरकारी वकील द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में प्रस्तुत गवाहदारों के बयान आदि को ग्राहय मानते हुए प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश मा. एस.ए. ए. आर. औटी ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी संदीप नागपुरे 23, अनिल मस्करे 36 निवासी गोंदिया को 20 दिन की सजा व दोनों को 30-30 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई।
इस प्रकरण पर सरकार की ओर से एवं फिर्यादि व पीड़िता की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी ने पैरवी कर कुल 7 गवाहदार कोर्ट में प्रस्तुत किये। मा.कोर्ट ने बाल यौन शोषण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 12 अंतर्गत 20 दिन की सजा सुनाई।
ये था प्रकरण: ये घटना 4 अप्रैल 2015 के रात 10 बजे रावनवाड़ी थाना क्षेत्र की है। फिर्यादि कि 15 वर्षीय लड़की जब शौच हेतु गई तो आरोपी संदीप नागपुरे व अनिल मस्करे ने उसका पीछा किया व उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने इस घटना की खबर अपनी फिर्यादि माँ को दी। जिसके बाद रावनवाड़ी थाने में 5 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
तत्कालीन पुलिस जांच अधिकारी योगेश मेहुनकर ने इस मामले पर सम्पुर्ण जांच कर दोषारोपण पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दंड की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए। रकम न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को सहानुभूति के तौर पर आर्थिक मदद व पुनर्वसन करने हेतु जिला व विधि सेवा प्राधिकरण को धारा 357 (ए)(2) फ़ौ प्र स के तहत मदद करने का आदेश दिया।