गोंदिया: बरसाती मौसम के पूर्व, नगर पालिका का फरमान: जीवित हानि टालने जीर्ण इमारतों को तोड़े, अन्यथा खुद होंगे जवाबदार

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प्रतिनिधि। 22 मई
गोंदिया। आगामी दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तूफान, बारिश, बाढ़ जैसे हालातों को ध्यान में रखते हुए इससे होने वाले नुकसान, जीवित हानि को टालने नगर प्रशासन हर वर्ष सूचना जारी करती है। इस वर्ष भी बारिश पूर्व नगर पालिका गोंदिया ने सीमा क्षेत्र में जीर्ण व धोखादायक इमारतों, के मालिक, उनके उपभोगकर्ता, किराएदार को नोटिस जारी कर सूचित किया है कि वे ऐसी धोखादायक इमारत को खुद तोड़ दे।
   नगर परिषद के मुख्याधिकारी करणकुमार चौहान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, नगर परिषद सीमा क्षेत्र में जो इमारत जीर्ण व धोखादायक है उन इमारतों के मालिक, उपभोगकर्ता, किरायदार आगामी बारिश के मौसम और आसमानी संकट को देखते हुए महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम 1996 की धारा 195 व 219 अंतर्गत जीर्ण इमारतों या उसके धोखादायक भाग को स्वयं खर्च से तोड़कर जीवित हानि व अप्रिय घटना को होने से रोके। इस हेतु नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अगर ऐसा नही किया जाता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं इमारत का कर्ताधर्ता होगा।
    इसके साथ ही बारिश के दौरान नदी-नाले उफान पर आने से उस तट पर रहने वाले लोगो को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे उन लोगो ने भी अपनी व्यवस्था दूसरी जगह करनी चाहिए। अगर ऐसा नही करते है तो, नगर पालिका इसकी जवाबदार नही होगी, तथा किसी भी प्रकार का शासन स्तर पर कोई मदद जाहिर नही करेगी।
   इमारत तोड़ने या जीर्ण भाग को हटाने के दौरान आवागमन हेतु रास्ता रखने, जीवित हानि रोकने व सुरक्षा के इंतेजाम करने के भी निर्देश दिए है।

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