GONDIA: बौद्ध-मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर व्यवसायी चिराग रूंगटा पर FIR दर्ज…कोर्ट ने रद्द की जमानत अर्जी

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प्रतिनिधि।
गोंदिया। आजकल महोब्बत के बाजार में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के लोग है जो देश में अमन, शांति और भाईचारे को नफरती बाजार में बदलकर देश का माहौल खराब कर रहे है। नफरत का जहर ऐसा घोला जा रहा है कि लोग अब धार्मिक आस्थाओं को आहत कर रहे है। गोंदिया जैसे अमन पसंद शहर में भी कुछ नफरती लोग ने दुर्भावना पूर्ण तरिके से धार्मिक आस्था को ठेंस पहुँचाकर इस शहर को दागदार करने का कार्य किया है।
अभी 14 अप्रैल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती का उत्सव समाप्त हुआ भी नही था कि, 16 अप्रैल को एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ एक व्यवसायी चिराग रूंगटा ने अपने ही इमारत के एक हिस्से में गंदी जगह पर दोनों समाज के पवित्र चित्र वाली टाइल्स लगाकर उनका अपमान किया है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने जब वीडियो बनाकर इस कॉम्प्लेक्स के मालिक से जवाब तलब किया तो, उसने उनसे अपमानजनक और अपशब्दों में जवाब देकर उन्हें अपमानित किया।
ये घटना के बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुस्साये लोगों ने रूंगटा कॉम्प्लेक्स पर हल्ला बोला और चिराग रूंगटा की पिटाई भी कर दी। रूंगटा को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा तक ले जाया गया और माफी भी मंगवाई।
घटना की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और आरोपी को थाने लाया गया। घटना की खबर आग की तरह शहर में फैल गई। बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज भी थाने में पहुँच गया तथा असामजिक कृत्य करने वाले चिराग रूंगटा पर धार्मिक भावना आहत करने, महापुरुषों का अपमान करने, धार्मिक पवित्र स्थल का अपमान करने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
घटना की स्थिति को देखते हुए शहर थाना पुलिस ने कल रात ही तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चिराग संदीप रूंगटा 35 वर्ष, निवासी गणेशनगर, गोंदिया को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, अनुसूचित जातिजनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून की धारा 3(1)(एस)(सी) के तहत गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, एसडीपीओ बनकर मैडम के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते के देखरेख में सहायक पुलिस निरीक्षक वैभव गेडाम आगे की जांच कर रहे है।

आरोपी की जमानत अर्जी खारिज..

खबर मिली है कि आरोपी चिराग रूंगटा को आज सुबह गोंदिया कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत हेतु अर्जी रद्द कर, आरोपी को मजिस्ट्रेट कस्टडी के निर्देश दिए है। आरोपी को भंडारा जेल भेजे जाने की जानकारी है। 

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