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प्रतिनिधि। 06 फरवरी
गोंदिया: गोंदिया जिला न्यायालय के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) श्री कुलकर्णी द्वारा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं सीनियर अधिवक्ता एड. पराग तिवारी को एक पैरवी के दौरान थोडी देर से पहुँचने पर हुई बहस में कोर्ट ने अवमानना होने पर 90 रुपये का दंड तत्काल भरने व न भरने पर 10 दिन की सजा सुनाई थी।
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इस प्रकरण पर एडवोकेट पराग तिवारी ने कहा था कि, जब गलती हुई ही नही, तो दंड क्यों भरु.? इस पर मा. न्यायाधीश ने घण्टों सीनियर अधिवक्ता को खड़े रखकर कोर्ट की अवमानना के तहत जेल भेज दिया।
कोर्ट के इस एकतरफा फरमान को वकीलों ने गलत ठहराते हुए आज 6 फरवरी को गोंदिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सभा लेकर व प्रस्ताव प्रस्तुत कर मुख्य जिला न्यायाधीश को निवेदन देकर एड. पराग तिवारी के रिहाई की मांग कर आज कामकाज बंद रखा।
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इसी तरह आमगांव कोर्ट एवं तिरोड़ा कोर्ट के वकील संघ ने भी प्रस्ताव लेकर कामकाज बंद रखा।