गोंदिया: रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजरी करते धरे गए 3 आरोपी, एक इंजेक्शन 15 हजार में बेच रहे थे…

4,358 Views

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शहर थाना व एलसीबी की कार्रवाई…

प्रतिनिधि। 21 अप्रैल
गोंदिया। एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वही इसकी रोकथाम हेतु पूरा स्वास्थ्य महकमा दिनरात फ्रंट लाइन पर जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से व्यवस्था को नियंत्रित करने अपना फर्ज निभा रहा है।

इसी बीच खबर मिली कि कुछ लोग कोविड-19 से अत्यंत पीड़ित मरीजों को लगने वाले रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर उसे ऊंचे दाम में बेच रहे है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे को मिलते ही उन्होंने एसडीपीओ जगदीश पांडे, शहर थाना निरीक्षक व एलसीबी प्रभारी महेश बंसोड़े के नेतृत्व में पुउपनि अभय सिंह शिंदे व पुलिस कर्मियों की एक टीम गठित कर इस खबर की पुष्टि करने जांच में लगाया।

पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पता चला कि शहर के गाँधीवार्ड निवासी संजुकुमार बागड़े एक रेमडीसीवीर इंजेक्शन 15 हजार में गैर तरिके से बिना लाइसेंस के बेच रहा है। पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनाकर संजू बागड़े के पास भेजा और उससे 2 इंजेक्शन की मांग की। उसके द्वारा दो इंजेक्शन लाने पर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

जब उससे पूछा गया कि ये इंजेक्शन कहा से लाया तो उसने गाँधीवार्ड निवासी दर्पण नागेश वानखेड़े का नाम बताया। दर्पण को गिरफ्तार करने पर उसने गाँधीवार्ड निवासी नितेश उर्फ करण भिवराव चिचखेड़े का नाम बताया। चिचखेड़े ने दो रेमडीसीवीर के इंजेक्शन देकर 20 हजार मांगे थे।

पुलिस ने नितेश से जब पूछताछ की तो, उसने शासकीय केटीएस जिला रुग्णालय में दवा भंडार में उपलब्ध रेमडीसीवीर के बचने पर लाने की कबूली दी। इस तरह मरीजों के लिए आवश्यक रेमडीसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते व उसे ऊंचे दामों में बेचने के मामले पर तीनों को गिरफ्तार किया गया।
शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 188, 34 भादवि, सह परिशिष्ट 26 दवा नियंत्रण किंमत आदेश 2013 सहकलम 3(क), 7 जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सह कलम 18 (क), 27(ख),(दो) ओषध व सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 व नियम 1954 अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में एसडीपीओ जगदीश पांडे, शहर थाना निरीक्षक व एलसीबी प्रभारी महेश बंसोड़े के नेतृत्व में पुउपनि अभय सिंह शिंदे, सफ़ौ बैस, पोना भेलावे, गौतम, लुटे, चौधरी, मेहर, बिसेन, पोकां मानकर ने कार्रवाई की।

Related posts