गोंदिया: मेरी जेसीबी नहीं लौटाई तो, पालकमंत्री के सामने 26 जनवरी को करूंगा आत्मदाह…पीड़ित युवक की चेतावनी

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शासकीय अधिकारियों ने कृषिभूमि के कार्य में लगी जेसीबी को अवैध रूप से कार्रवाई कर 8 माह पूर्व किया था जब्त..पीड़ित 8 माह से लगा रहा न्याय की गुहार..

 
प्रतिनिधि। 22 जनवरी
गोंदिया। गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम एकोड़ी निवासी प्रमोद योगेश्वर रिनायत की जेसीबी मशीन गत 8 महीनों से अवैध रूप से जप्त कर प्रताड़ित किए जाने के चलते आज शनिवार 22 जनवरी को गोंदिया में पत्र परिषद लेकर गोंदिया तहसील प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई कर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की गुहार लगाई है। कार्रवाई न होने तथा जेसीबी मशीन 26 जनवरी के पूर्व नहीं लौटाने पर पीड़ित ने गंभीर कदम उठाते हुए पालकमंत्री नवाब मालिक के समक्ष आत्मदाह की चेतावनी दी है। 
 

पत्र परिषद में पीड़ित द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 26 मई 2021 को रामपुरी निवासी किसान महेंद्र मोतीलाल पटले के खेत परिसर में उसकी मालकीयत की जेसीबी मशीन कृषि भूमि का समतलीकरण करने के लिए भेजा था। इस दौरान वहां पर मंडल अधिकारी एस जे रघुवंशी अपने सहयोगियों के साथ आकर जेसीबी मशीन को बिना किसी जानकारी दिए गंगाझरी पुलिस थाने में जमा कि व जब्ती व पंचनामा पर बोगस हस्ताक्षर किए गए तथा मुझ पर मुरूम व गौण खनिज का अवैध रूप से उत्खनन करने का आरोप लगाते हुए 7 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया ।


पीड़ित ने कहा, गत 8 महीनों से जेसीबी मशीन को छुड़ाने के लिए सभी वरिष्ठ स्तर तक पत्र व्यवहार व अधिकारियों द्वारा किए गए इस बोगस कार्रवाई के संदर्भ में निवेदन भी दिया गया है, लेकिन अब तक सभी अधिकारियों द्वारा इस और अनदेखी की जा रही है जिसके चलते मेरे परिवार पर भुखमरी का संकट निर्माण हो गया है। 
 
पीड़ित ने कहा उसने इस इस कार्रवाई के दो माह पूर्व ही जेसीबी मशीन चोला मंडल फाइनेंस से लोन पर ली थी। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी व अधिकारी मुझे गत 8 महीने से लोन की किस्त के लिए मानसिक रूप से बार-बार प्रताड़ित कर रहे हैं । इस प्रकार की प्रताड़ना से परेशान होकर न्याय न मिलने के चलते 26 जनवरी 2022 को गोंदिया जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक के सामने आत्मदहन की चेतावनी दी है तथा इस मामले में शामिल गोंदिया तहसील के अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार होंगे ।
 
 विशेष यह है कि इस मामले में मंडल अधिकारी रघुवंशी द्वारा 1,00000 की मांग की गई थी कि यदि रकम समय पर दे देंगे तो मामला दर्ज नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था तो अन्य वाहन भी परिवहन के लिए वहां उपस्थित होना था। लेकिन इस प्रकार के कोई भी वाहन वहां पर नहीं थे तथा इस कार्यवाही में अन्य कोई वाहन भी जप्त नहीं किया गया है तथा कृषि कार्य के लिए होने वाले उत्खनन पर शासन के नियमानुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

पत्र परिषद में कृषि भूमि मालिक रामपुरी निवासी महेंद्र मोतीलाल पटले ने भी जानकारी देते हुए बताया कि एकोड़ी निवासी प्रमोद योगेश्वर रिनायत की जेसीबी मशीन उनके द्वारा कृषि भूमि के समतलीकरण करने के लिए बुलाई गई थी जिससे किसी भी प्रकार के मुरूम या अन्य गौण खनिज का अवैध रूप से उत्खनन नहीं किया गया ।

पत्र परिषद में पीड़ित जेसीबी मालक प्रमोद रिनायत, कृषिभूमि मालक रामपुरी निवासी महेंद्र मोतीलाल पटले, दीपक रिनायत ,जागृति भ्रष्टाचार संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश तायवाडे, मिथुन कटरे उपस्थित थे।

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